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Mandi News: नशे के कारोबार में संलिप्तता पर पंचायत लगाएगी 20 हजार जुर्माना

Mon, 27 Jul 2026 01:42 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2026 01:42 AM IST
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Panchayat to impose a fine for involvement in the drug trade.
दबरोट ग्राम सभा में नशे, फेरी और कबाड़ कारोबार पर सख्त फैसले
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नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष कमेटी गठित करने का निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मपुर (मंडी)। ग्राम पंचायत दबरोट की ग्राम सभा में जनहित, सामाजिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में नशे की रोकथाम, बाहरी मजदूरों के पुलिस सत्यापन, कबाड़ खरीद, फेरी लगाने सहित विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। नशे के खिलाफ अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें 5,000 रुपये की राशि तत्काल जमा करनी होगी, जबकि शेष राशि एक माह के भीतर पंचायत में जमा करवानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जुर्माने की राशि में वृद्धि भी की जा सकेगी। ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार, पंचायत क्षेत्र में हिजड़ों को स्वेच्छा से दी जाने वाली राशि 1,100 रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति पंचायत क्षेत्र में कबाड़ खरीदने या एकत्र करने का कार्य नहीं कर सकेगा। ग्राम सभा ने पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में रह रहे सभी बाहरी (रियासती) मजदूरों का पुलिस सत्यापन करवाकर उसकी प्रति 20 अगस्त तक पंचायत कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों पर 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
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