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Rampur Bushahar News: गानवी-जघोरी-फांचा से श्रीखंड यात्रा करने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर
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प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर दो पुलिसकर्मियों और वन कर्मियों की तैनाती के दिए आदेश
नियम तोड़ने वालों पर बीएनएस की धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई : हर्ष अमरेंद्र सिंह
प्रशासन ने की अपील, निर्देशों का पालन करें, जोखिम भरी यात्रा से बचें
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। श्रीखंड महादेव यात्रा पर पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग गानवी-जघोरी-फांचा मार्ग से अवैध रूप से जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने फांचा में दो पुलिसकर्मियों तथा वन विभाग के फील्ड स्टाफ की तैनाती के निर्देश दिए हैं। यदि कोई यात्री नियमों की अवहेलना करते हुए पाया तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रतिबंधित गानवी-जघोरी-फांचा मार्ग पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए पुलिस और वन विभाग को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को ग्राम पंचायत फांचा के उपप्रधान ने एसडीएम कार्यालय को सूचित किया कि पर्यटकों के एक समूह ने प्रतिबंधित मार्ग से श्रीखंड महादेव की ओर जाने का प्रयास किया। स्थानीय निवासियों ने उन्हें फांचा में ही रोक दिया। इसके बावजूद पर्यटक आगे बढ़ने पर अड़े रहे और स्थानीय लोगों के साथ बहस करते रहे।
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन ने इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद कुछ पर्यटक प्रतिबंधित मार्ग से श्रीखंड महादेव की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उपमंडल पुलिस अधिकारी, रामपुर को प्राथमिकता के आधार पर फांचा में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रतिबंधित मार्ग पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत आवाजाही रोकने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने वन मंडल अधिकारी, रामपुर को भी क्षेत्र में पर्याप्त वन कर्मियों की तैनाती कर निगरानी बढ़ाने, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने तथा वन क्षेत्र से होकर प्रतिबंधित मार्ग पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर यात्रा पर जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने तथा जोखिम भरी यात्रा से बचने की अपील की।
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नियम तोड़ने वालों पर बीएनएस की धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई : हर्ष अमरेंद्र सिंह
प्रशासन ने की अपील, निर्देशों का पालन करें, जोखिम भरी यात्रा से बचें
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। श्रीखंड महादेव यात्रा पर पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग गानवी-जघोरी-फांचा मार्ग से अवैध रूप से जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने फांचा में दो पुलिसकर्मियों तथा वन विभाग के फील्ड स्टाफ की तैनाती के निर्देश दिए हैं। यदि कोई यात्री नियमों की अवहेलना करते हुए पाया तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए प्रतिबंधित गानवी-जघोरी-फांचा मार्ग पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए पुलिस और वन विभाग को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को ग्राम पंचायत फांचा के उपप्रधान ने एसडीएम कार्यालय को सूचित किया कि पर्यटकों के एक समूह ने प्रतिबंधित मार्ग से श्रीखंड महादेव की ओर जाने का प्रयास किया। स्थानीय निवासियों ने उन्हें फांचा में ही रोक दिया। इसके बावजूद पर्यटक आगे बढ़ने पर अड़े रहे और स्थानीय लोगों के साथ बहस करते रहे।
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एसडीएम ने बताया कि प्रशासन ने इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद कुछ पर्यटक प्रतिबंधित मार्ग से श्रीखंड महादेव की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उपमंडल पुलिस अधिकारी, रामपुर को प्राथमिकता के आधार पर फांचा में दो पुलिसकर्मियों की तैनाती कर प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रतिबंधित मार्ग पर किसी भी प्रकार की अनधिकृत आवाजाही रोकने के निर्देश दिए हैं।
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उन्होंने वन मंडल अधिकारी, रामपुर को भी क्षेत्र में पर्याप्त वन कर्मियों की तैनाती कर निगरानी बढ़ाने, स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने तथा वन क्षेत्र से होकर प्रतिबंधित मार्ग पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर यात्रा पर जाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने तथा जोखिम भरी यात्रा से बचने की अपील की।