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Rampur Bushahar News: आदतन चिट्टा तस्कर को तीन माह के लिए भेजा जेल
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चिट्टे के साथ तीन बार पकड़ा जा चुका है आरोपी
शिमला पुलिस ने 43 दिन में 30 तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार जेल भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार की ओर से जारी डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में पुलिस ने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम एक्ट के तहत एक आदतन नशा तस्कर को तीन माह के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी कुल्लू जिला की तहसील आनी, लगौटी, गांव कैशल निवासी 38 वर्षीय सतपाल पहले भी मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में संलिप्त पाया गया है। पुलिस थाना रामपुर ने 8 फरवरी 2023 को आरोपी से 6.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस थाना ननखड़ी में 30 जुलाई 2024 को 8 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में केस दर्ज किया गया। तीसरे मामले में रामपुर पुलिस ने 27 जुलाई 2025 को आरोपी से 2 ग्राम चिट्टा बरामद किया। उपरोक्त मामलों में आरोपी की बार-बार संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। शिमला पुलिस ने अभी तक 43 दिनों में 30 आदतन चिट्टा तस्करों को जेल भेजा है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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शिमला पुलिस ने 43 दिन में 30 तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार जेल भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार की ओर से जारी डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में पुलिस ने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम एक्ट के तहत एक आदतन नशा तस्कर को तीन माह के लिए जेल भेज दिया है। आरोपी कुल्लू जिला की तहसील आनी, लगौटी, गांव कैशल निवासी 38 वर्षीय सतपाल पहले भी मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में संलिप्त पाया गया है। पुलिस थाना रामपुर ने 8 फरवरी 2023 को आरोपी से 6.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। पुलिस थाना ननखड़ी में 30 जुलाई 2024 को 8 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में केस दर्ज किया गया। तीसरे मामले में रामपुर पुलिस ने 27 जुलाई 2025 को आरोपी से 2 ग्राम चिट्टा बरामद किया। उपरोक्त मामलों में आरोपी की बार-बार संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। शिमला पुलिस ने अभी तक 43 दिनों में 30 आदतन चिट्टा तस्करों को जेल भेजा है। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।