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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   The Social Justice Department will now handle the Chief Minister Sahara Yojana; the application process has gone digital

Rampur Bushahar News: मुख्यमंत्री सहारा योजना अब सामाजिक न्याय विभाग संभालेगा, आवेदन प्रक्रिया हुई डिजिटल

Tue, 11 Aug 2026 11:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 11:54 PM IST
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आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही एकल खिड़की माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त होगा
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन और क्रियान्वयन अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से किया जाएगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये मरीज गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। हिमाचल सरकार ने इस योजना की आवेदन से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना है। पात्र बीमारियों में पार्किंसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर और स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा शामिल हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया भी इसमें शामिल हैं। तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफल से ग्रस्त मरीज भी पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी अन्य गंभीर बीमारी जिससे व्यक्ति स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, वह भी इस योजना के तहत पात्र है। विभाग ने अप्रैल से जून 2026 तक की अवधि के लिए वित्तीय सहायता राशि जारी कर दी है। यह राशि पात्र और आधार सत्यापित सक्रिय लाभार्थियों को दी गई है। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए एक नया ऑनलाइन डिजिटल मंच तैयार किया है। यह मंच आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही एकल खिड़की माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद करेगा। इससे आवेदकों के समय और खर्च की बचत सुनिश्चित होगी। जिन आवेदकों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी द्वारा लंबित रखे गए थे, उन्हें भी सहायता राशि के लिए फिर से आवेदन करना होगा। यह कदम प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाएगा। सहायता और संपर्क इच्छुक और लंबित आवेदक https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे नजदीकी लोकमित्र केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आवेदक या उनके परिचारक संबंधित जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वे तहसील कल्याण अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
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