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Rampur Bushahar News: प्रतिबंधित दवा के साथ पकड़े दो व्यक्तियों को चार साल का कठोर करावास
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वर्ष 2022 में रोहड़ू में प्रतिबंधित दवा के साथ पकड़े गए थे दोनों
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी बलवान सिंह और जोगिंद्र सिंह को दोषी करार दिया। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू जोगिंद्र शर्मा की अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 30 मई, 2022 को पुलिस की टीम ने बस अड्डे रोहड़ू के पास एक कार से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थीं। कार में सवार शिमला जिले के रोहड़ू, अढ़ाल गांव निवासी जोगिंद्र सिंह और बलवान सिंह प्रतिबंधित दवाइयों के दस्तावेज नहीं दिखा सके। इनके खिलाफ रोहड़ू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ चालान तैयार किया और इसे विशेष अदालत में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के बयान, बरामदगी के रिकॉर्ड, मेडिकल, रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज साक्ष्यों पर विचार के बाद अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। इस फैसले को स्थानीय पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और मजबूत साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान को मजबूती मिलती है।
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रोहड़ू। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने बुधवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी बलवान सिंह और जोगिंद्र सिंह को दोषी करार दिया। विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू जोगिंद्र शर्मा की अदालत ने दोनों दोषियों को चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 30 मई, 2022 को पुलिस की टीम ने बस अड्डे रोहड़ू के पास एक कार से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थीं। कार में सवार शिमला जिले के रोहड़ू, अढ़ाल गांव निवासी जोगिंद्र सिंह और बलवान सिंह प्रतिबंधित दवाइयों के दस्तावेज नहीं दिखा सके। इनके खिलाफ रोहड़ू थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ चालान तैयार किया और इसे विशेष अदालत में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के बयान, बरामदगी के रिकॉर्ड, मेडिकल, रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज साक्ष्यों पर विचार के बाद अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने की। इस फैसले को स्थानीय पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और मजबूत साक्ष्य न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान को मजबूती मिलती है।