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Rampur Bushahr News: सिर धड़ से अलग कर झाड़ियों में छुपा दिया था अध्यापक का शव, हत्या के दोषी को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 12 Dec 2025 05:35 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने साल 2016 में आनी के अध्यापक का सिर धड़ से अलग कर शव झाड़ियों में छुपाने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Rampur Bushahr teacher body was beheaded and hidden in the bushes murderer was sentenced to life imprisonment
कोर्ट का आदेश  - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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साल 2016 में आनी के अध्यापक का सिर धड़ से अलग कर शव झाड़ियों में छुपाने वाले दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अध्यापक को घर बुलाकर उसे शराब पिलाई थी। इसके बाद दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सेस राम, पुत्र समतू राम, गांव टीपरी, डाकघर धार, तहसील आनी, जिला कुल्लू को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने आरोपी सेस राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कुछ खामियां पाईं और केस फाइल को इसी अदालत को दोबारा फैसले के लिए भेज दिया। यह मामला वर्ष 2016 का था। दोषी ने अध्यापक को अपने घर में बुलाया और शराब पिलाई। इसके बाद दराट से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
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अध्यापक की हत्या करने के बाद मृतक के शव को झाड़ियों में छुपा दिया था। इस अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से जाहिर किए गए बिंदुओं के आधार पर दोषी को दोबारा सफाई पेश करने का मौका दिया। सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।

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