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Sirmour News: अदालत 4, हरियाणा के लिए भी..

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 11:58 PM IST
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चरस मामले में आरोपी को मिली जमानत
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नाहन। एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में विशेष अदालत ने हरियाणा के युवक को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने जिला जिंद निवासी रणबीर सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला 13 फरवरी 2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में दर्ज है। पुलिस की एसआईयू टीम ने हरिपुर मोहल्ला के पास आरोपी के कब्जे 222 ग्राम चरस बरामद की थी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है। आरोपी वर्तमान में जेल में बंद है। संवाद
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