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Sirmour News: अदालत 2
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मारपीट और धमकी देने मामले
के सभी पांच आरोपी दोषमुक्त
- साल 2020 में कालाअंब का मामला, वाहन को तोड़ने के भी लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब छह साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें पांवटा साहिब निवासी कुलदीप, आशु, जितिन कुमार और हरियाणा के एलेसन मैसी और बिशु शामिल हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना ने यह फैसला सुनाया है।
पुलिस थाना कालाअंब में 11 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। लेही गांव के पास मारपीट की यह घटना सामने आई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में धारा 147, 149, 341, 324, 427, 504 और 506 आईपीसी के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
संवाद
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के सभी पांच आरोपी दोषमुक्त
- साल 2020 में कालाअंब का मामला, वाहन को तोड़ने के भी लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। करीब छह साल पहले आपराधिक धमकी और मारपीट के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इसमें पांवटा साहिब निवासी कुलदीप, आशु, जितिन कुमार और हरियाणा के एलेसन मैसी और बिशु शामिल हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उपासना ने यह फैसला सुनाया है।
पुलिस थाना कालाअंब में 11 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। लेही गांव के पास मारपीट की यह घटना सामने आई थी। इसमें शिकायतकर्ता ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में धारा 147, 149, 341, 324, 427, 504 और 506 आईपीसी के तहत चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, लेकिन गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते अदालत ने निर्णय में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
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