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Sirmour News: अदालत 4
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कोर्ट ने केस में मोबाइल रिहा करने का दिया आदेश
नाहन। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम को उसके मालिक अनिल शर्मा के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। यह मोबाइल 29 अगस्त 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में जब्त किया था और इसे विश्लेषण के लिए एसएफएसएल जुन्गा भेजा था। पुलिस ने रिपोर्ट में मोबाइल रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने मोबाइल को मालिक के सुपुर्द करने का आदेश देते हुए शर्त रखी कि आवेदक 30 हजार की राशि का जमानती और सपुर्दारी बांड भरना होगा। साथ ही, वह मोबाइल फोन का रंग, स्वरूप या ब्रांड नहीं बदलेगा। पुलिस के मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे नहीं बेचेगा।
संवाद
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नाहन। विशेष न्यायाधीश ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में दर्ज भ्रष्टाचार मामले में जब्त किए गए मोबाइल फोन और सिम को उसके मालिक अनिल शर्मा के सुपुर्द करने का आदेश दिया है। यह मोबाइल 29 अगस्त 2025 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले में जब्त किया था और इसे विश्लेषण के लिए एसएफएसएल जुन्गा भेजा था। पुलिस ने रिपोर्ट में मोबाइल रिहा करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने मोबाइल को मालिक के सुपुर्द करने का आदेश देते हुए शर्त रखी कि आवेदक 30 हजार की राशि का जमानती और सपुर्दारी बांड भरना होगा। साथ ही, वह मोबाइल फोन का रंग, स्वरूप या ब्रांड नहीं बदलेगा। पुलिस के मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे नहीं बेचेगा।
संवाद