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Bengal: अभिषेक को कोर्ट की सलाह- विदेश जाने से पहले यहां कराएं आंखों की जांच, रिपोर्ट के बाद करेंगे विचार

Mon, 20 Jul 2026 05:40 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: राहुल कुमार Updated Mon, 20 Jul 2026 05:40 PM IST
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Bengal:high Court Asks Abhishek Banerjee to Undergo Eye Examination Before Seeking Foreign Treatment
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति पर फिलहाल फैसला टाल दिया है। अदालत ने उन्हें पहले कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों से आंखों की जांच कराने का निर्देश दिया है। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद ही विदेश यात्रा की अनुमति पर विचार किया जाएगा।

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सोमवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ में डीजे मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक की ओर से इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी गई। उनके वकील ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में सड़क दुर्घटना में आंख में गंभीर चोट लगने के बाद से उनका नियमित इलाज अमेरिका में चल रहा है।
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राज्य सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि अभिषेक कई मामलों में जांच के दायरे में हैं और विदेश जाने की अनुमति से जांच प्रभावित हो सकती है। इस पर अदालत ने एसएसकेएम अस्पताल के नेत्र विभागाध्यक्ष की देखरेख में मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि विशेषज्ञ यह राय देते हैं कि कोलकाता में इलाज संभव नहीं है, तभी विदेश यात्रा के अनुरोध पर विचार किया जाएगा। साथ ही, हाईकोर्ट ने डीजे मामले में अभिषेक बनर्जी को मिली अंतरिम राहत की अवधि अक्टूबर तक बढ़ा दी और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
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