सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court sets aside Uttarakhand High Court cyclostyled order on plea for quashing of FIR news in Hindi

Supreme Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा, एफआईआर रद्द करने का मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Thu, 02 Jun 2022 08:27 PM IST
विज्ञापन
सार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण से अनुरोध किया है कि इस मामले को किसी और न्यायाधीश के सामने सूचीबद्ध किया जाए। 

Supreme Court sets aside Uttarakhand High Court cyclostyled order on plea for quashing of FIR news in Hindi
Supreme Court - फोटो : PTI (File)
loader
Trending Videos

विस्तार
Follow Us

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एक याचिका में एक धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश ने मामले की योग्यता पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई और आदेश जारी कर दिया।

Trending Videos


न्यायाधीश अजय रस्तोगी व बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि ऐसे आदेश की सराहना नहीं की जा सकती। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए फिर हाईकोर्ट में बहाल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने अपने हालिया आदेश में उत्तराखंड पुलिस को अपीलकर्ता हर्ष आर किलाचंद और अन्य के खिलाफ आठ सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अंतरिम सुरक्षा के लिए अपीलकर्ता को हाईकोर्ट का रुख करने की स्वतंत्रता दी गई है।

हाईकोर्ट के कई फैसलों का किया उल्लेख
अपीलकर्ता की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने हाईकोर्ट की एकल पीठ की ओर से रिट याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किए गए विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि चार अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट की ओर से संविधान की धारा 226 के तहत पारित आदेश की हम सराहना नहीं कर सकते हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी इस आदेश पर रोक
पीठ ने अपील को अनुमति देते हुए कहा कि इस आदेश पर रोक लगाई जाती है और आपराधिक रिट याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट की फाइल पर फिर से बहाल किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कियाचिका पर कानून के अनुसार इसकी योग्यता के अनुसान सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed