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Srinagar News: नियमों का उल्लंघन, डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई सुविधा की गई बंद
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संवाद न्यूज एजेंसी
अनंतनाग। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघनों और कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में केयर प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है।
सीएमओ अनंतनाग की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई तब की गई जब एक शिकायत में एमआरआई सुविधा के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी दिए जाने की बात सामने आई। एक विशेष टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर में 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन चल रही थी जबकि मरीजों को यह बताया जा रहा था कि यह 3 टेस्ला की मशीन है।
अधिकारियों ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों में भी बड़ी कमियां पाई। इनमें जीवन बचाने वाले जरूरी उपकरणों (जैसे एएमबीयू/बैग-वाल्व-मास्क) का न होना और निरीक्षण के दौरान किसी योग्य एनेस्थीसियोलॉजिस्ट (बेहोशी के डॉक्टर) का उपलब्ध न होना शामिल है। इन निष्कर्षों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक सेंटर में एमआरआई से जुड़ी सभी डायग्नोस्टिक सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह कदम मरीजों के हितों की रक्षा करने और चिकित्सा मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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अनंतनाग। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मरीजों की सुरक्षा से जुड़े गंभीर उल्लंघनों और कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में केयर प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई सेवाओं को बंद करने का आदेश दिया है।
सीएमओ अनंतनाग की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि यह कार्रवाई तब की गई जब एक शिकायत में एमआरआई सुविधा के बारे में गुमराह करने वाली जानकारी दिए जाने की बात सामने आई। एक विशेष टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि सेंटर में 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन चल रही थी जबकि मरीजों को यह बताया जा रहा था कि यह 3 टेस्ला की मशीन है।
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अधिकारियों ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों में भी बड़ी कमियां पाई। इनमें जीवन बचाने वाले जरूरी उपकरणों (जैसे एएमबीयू/बैग-वाल्व-मास्क) का न होना और निरीक्षण के दौरान किसी योग्य एनेस्थीसियोलॉजिस्ट (बेहोशी के डॉक्टर) का उपलब्ध न होना शामिल है। इन निष्कर्षों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक सेंटर में एमआरआई से जुड़ी सभी डायग्नोस्टिक सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।
आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह कदम मरीजों के हितों की रक्षा करने और चिकित्सा मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।