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Srinagar News: विधायक के खिलाफ 21 मई तक पेश करेें सबूत
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पर्रा के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज प्राथमिकी में सबूत पेश करने को कहा। इसके लिए 21 मई की तारीख तय की है।
जब यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टाडा/पोटा (यूएपीए के तहत विशेष नामित अदालत) मंजीत राय की अदालत में सुनवाई के लिए आया तो अभियोजन पक्ष ने बताया कि आज कोई गवाह मौजूद नहीं है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के सबूतों के लिए मामले को 21 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
इस मामले में लगाई गई धाराओं में पर्रा के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र और 124-ए (राजद्रोह) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
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श्रीनगर। यहां की एक विशेष एनआईए अदालत ने सोमवार को अभियोजन पक्ष से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता और पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पर्रा के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज प्राथमिकी में सबूत पेश करने को कहा। इसके लिए 21 मई की तारीख तय की है।
जब यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टाडा/पोटा (यूएपीए के तहत विशेष नामित अदालत) मंजीत राय की अदालत में सुनवाई के लिए आया तो अभियोजन पक्ष ने बताया कि आज कोई गवाह मौजूद नहीं है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के सबूतों के लिए मामले को 21 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।
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इस मामले में लगाई गई धाराओं में पर्रा के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र और 124-ए (राजद्रोह) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।