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Srinagar News: पुलवामा में 2,040 किलो जब्त नशीले पदार्थ किए नष्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लस्सीपोरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक भट्ठियों में श्रीनगर पुलिस ने 2,040 किलो जब्त नशीले पदार्थ नष्ट कर दिए हैं। यह नशीले पदार्थ पुलिस की ओर से दर्ज 46 एफआईआर में जब्त किए गए थे।
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि नष्ट की गई कुल मात्रा में से लगभग 1,100 किलो नशीले पदार्थ जबकि लगभग 940 किलो प्रतिबंधित सामग्री थी। इसमें चरस, गांजा और विभिन्न प्रकार की गोलियां शामिल थीं। इन पदार्थों का निपटान पुलवामा के लस्सीपोरा स्थित औद्योगिक भट्ठियों में किया गया। यह प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप पूरी की गई।
पुलिस ने इस निपटान को वर्ष 2025 के दौरान दर्ज की गईं 46 एफआईआर से जोड़ा है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये नशीले पदार्थ श्रीनगर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए अभियानों के दौरान जब्त किए गए थे। ये अभियान नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा थे।
जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट करना एक मानक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दोबारा बाजार में आने से रोकना और खतरनाक पदार्थों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।
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श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लस्सीपोरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक भट्ठियों में श्रीनगर पुलिस ने 2,040 किलो जब्त नशीले पदार्थ नष्ट कर दिए हैं। यह नशीले पदार्थ पुलिस की ओर से दर्ज 46 एफआईआर में जब्त किए गए थे।
विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि नष्ट की गई कुल मात्रा में से लगभग 1,100 किलो नशीले पदार्थ जबकि लगभग 940 किलो प्रतिबंधित सामग्री थी। इसमें चरस, गांजा और विभिन्न प्रकार की गोलियां शामिल थीं। इन पदार्थों का निपटान पुलवामा के लस्सीपोरा स्थित औद्योगिक भट्ठियों में किया गया। यह प्रक्रिया एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप पूरी की गई।
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पुलिस ने इस निपटान को वर्ष 2025 के दौरान दर्ज की गईं 46 एफआईआर से जोड़ा है। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये नशीले पदार्थ श्रीनगर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए अभियानों के दौरान जब्त किए गए थे। ये अभियान नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण पर अंकुश लगाने के प्रयासों का हिस्सा थे।
जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट करना एक मानक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दोबारा बाजार में आने से रोकना और खतरनाक पदार्थों का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना है।