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झारखंड: किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में 56 वर्षीय व्यक्ति को 25 साल की कैद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिमडेगा Published by: Trainee Trainee Updated Thu, 22 Aug 2019 04:22 PM IST
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A 56 years old man imprisoned for 25 years for raping a teenager
दुष्कर्म में 25 साल की सजा (सांकेतिक)
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झारखंड की एक अदालत ने पिछले साल सिमडेगा जिले में 16 साल की एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (1) नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत स्टानिलस बाह को दोषी ठहराए जाने के बाद फैसला सुनाया।

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दोषी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) सुभाष प्रसाद ने कहा कि यदि वह जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो उसे एक साल और जेल की सजा काटनी होगी । 26 अक्टूबर, 2018 को 16 वर्षीय लड़की की मां ने जलडेगा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बाह पर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। 
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उसने अपनी शिकायत में कहा कि वह किसी को भी इस घटना के बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था। जांच के दौरान पाया गया कि एक किराना दुकान चलाने वाला बाह लड़की के साथ बलात्कार करने से पहले उसे बिस्कुट और नमकीन का लालच देता था।

बाद में वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसाद ने बताया कि बच्ची का डीएनए सैंपल बाह के डीएनए सैंपल से मिला था।
 

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