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Lucknow News: जानलेवा हमले के आरोपी को तीसरी बार भी नहीं मिली जमानत

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 07:52 PM IST
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Accused of Life-Threatening Attack Denied Bail for the Third Time
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अयोध्या। अपने भाई के साथ घर वापस जाते समय जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोपी की तीसरी बार दाखिल की गई जमानत याचिका पर भी कोई राहत नहीं मिल पाई। जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने आरोपी वंश लोचन सिंह की जमानत का कोई संतोषजनक आधार न पाते हुए जमानत अर्जी मंगलवार को निरस्त कर दी।



थाना कैंट क्षेत्र के बनबीरपुर गांव निवासी समरजीत सिंह की दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह अपने भाई रविंद्र सिंह के साथ 12 जून, 2024 को घर वापस आ रहे थे। रात लगभग 8:30 बजे गांव में स्थित एक किराना की दुकान के सामने कई लोगों ने मिलकर उन्हें रोक लिया। जगदीशपुर गांव निवासी वंश लोचन सिंह, सर्वेश सिंह, मोनू सिंह, दीपक सिंह व शिवशंकर सिंह ने लाठी-डंडे व फरसा से हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से रविंद्र सिंह के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गए। थाना कैंट में आरोपियों के खिलाफ जान से मारने का प्रयास, बलवा व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी वंशलोचन ने पहले भी दो बार जमानत अर्जी प्रस्तुत की थी, जो जिला जज की अदालत से खारिज हो गई थी। आरोपी की तीसरी जमानत अर्जी भी मंगलवार को निरस्त कर दी गई।
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