UP: पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Tue, 17 Mar 2026 05:01 PM IST
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सार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वह तय संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। साथ ही 26 मई 2026 से पहले चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया