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UP: पंचायत चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा- समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Tue, 17 Mar 2026 05:01 PM IST
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सार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव की तैयारियों में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वह तय संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। साथ ही 26 मई 2026 से पहले चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

High Court Takes Strict Stance on Delay in Panchayat Elections: Seeks Explanation; Asks Whether or Not the Ele
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यह आदेश अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए।

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