सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Highcourt stays the punishment of AAP MP Sanjay Singh.

Sultanpur: हाईकोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की सजा पर लगाई रोक, जमानत दी

अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 28 Aug 2024 05:07 PM IST
सार

एमपीएमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और उनके एक अन्य साथी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। बीते 11 जनवरी 2023 को तीन माह की सजा सुनाई गई थी।

विज्ञापन
Highcourt stays the punishment of AAP MP Sanjay Singh.
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बुधवार को वह हाईकोर्ट के निर्देश पर सुल्तानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी।

Trending Videos


सांसद संजय सिंह व एक अन्य आरोपी कमल श्रीवास्तव ने कोर्ट में जमानतनामा दाखिल किया था। उनकी अपील मंजूर कर ली गई।

एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 19 जून 2001 को सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में 11 जनवरी 2023 को उन्हें तीन माह की सजा सुनाई थी।

छह अगस्त 2024 को एमपी-एमएलए की एडीजे कोर्ट ने संजय सिंह की अपील खारिज कर दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed