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Lucknow News: फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले मे 10वें आरोपी को भी नहीं मिली जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 28 Apr 2026 07:57 PM IST
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अयोध्या। फर्जी जमानत दाखिल करने के मामले में आरोपी भीम शाही को भी अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत से मंगलवार को पारित किया गया है।
बस्ती निवासी आरोपी भीम शाही ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वह निर्दोष है। रंजिशन उसे फर्जी फंसाया गया है। उसने स्वयं को जमानत पर रिहा करने की मांग की। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने तर्क दिया कि आरोपी के पास से कई तहसीलों की 55र, थाना की 125 व अन्य विभाग की 25 मुहर बरामद हुई हैं। आरोपी ने फर्जीवाड़ा करके जमानत बांड तैयार करवाया और कोर्ट में दाखिल करवाया है। गिरोह बनाकर फर्जी जमानत के कागजात तैयार करना इनका पेशा है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राजा मान सिंह के साथ मुकदमों में सहआरोपी व जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूट रचित कागजात दाखिल किए गए थे। अदालत से सत्यापन कराए जाने पर मामला उजागिर हुआ। पुलिस की छानबीन से सत्यता सामने आई। बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूरा कलंदर में उपदेश यादव और उसके परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
प्राथमिकी में कहा गया कि श्याम नारायण ग्राम प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पुत्री प्रधान हैं। ग्राम पंचायत के जसईपुर निवासी अनिल कुमार का कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाया गया। कागजात पर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी लगाई गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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बस्ती निवासी आरोपी भीम शाही ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि वह निर्दोष है। रंजिशन उसे फर्जी फंसाया गया है। उसने स्वयं को जमानत पर रिहा करने की मांग की। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए एडीजीसी फौजदारी ने तर्क दिया कि आरोपी के पास से कई तहसीलों की 55र, थाना की 125 व अन्य विभाग की 25 मुहर बरामद हुई हैं। आरोपी ने फर्जीवाड़ा करके जमानत बांड तैयार करवाया और कोर्ट में दाखिल करवाया है। गिरोह बनाकर फर्जी जमानत के कागजात तैयार करना इनका पेशा है।
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दर्ज प्राथमिकी के अनुसार राजा मान सिंह के साथ मुकदमों में सहआरोपी व जेल में निरुद्ध उपदेश यादव उर्फ बंटी की जमानत के लिए ग्राम प्रधान व जमानतदार के फर्जी हस्ताक्षर से अदालत में कूट रचित कागजात दाखिल किए गए थे। अदालत से सत्यापन कराए जाने पर मामला उजागिर हुआ। पुलिस की छानबीन से सत्यता सामने आई। बस्ती जिले के गोयरी पोखरनी निवासी श्याम नारायण शुक्ला की ओर से थाना पूरा कलंदर में उपदेश यादव और उसके परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
प्राथमिकी में कहा गया कि श्याम नारायण ग्राम प्रधान रहे हैं और वर्तमान में उनकी पुत्री प्रधान हैं। ग्राम पंचायत के जसईपुर निवासी अनिल कुमार का कागज उपदेश यादव के जमानत में लगाया गया। कागजात पर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर भी लगाई गई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
