सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: A new petition filed in Rahul Gandhi's citizenship case, demand to stop foreign travel till the decision i

यूपी: राहुल गांधी की नागरिकता मामले में एक नई याचिका दाखिल, फैसला होने तक विदेश यात्रा रोकने की मांग

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Thu, 08 May 2025 10:39 PM IST
विज्ञापन
सार

Rahul Gandhi citizenship: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक नई याचिका दाखिल की गई है। बीते दिनों कोर्ट ने एक याचिका निस्तारित की थी। 

UP: A new petition filed in Rahul Gandhi's citizenship case, demand to stop foreign travel till the decision i
राहुल गांधी, नेता कांग्रेस (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
loader
Trending Videos

विस्तार
Follow Us

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक नई याचिका दाखिल करते हुए, उनकी नागरिकता को खत्म करने का आग्रह किया गया है। याचिका में यह भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए। याचिका कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्री अनुभाग में दाखिल की है। हालांकि, रजिस्ट्री ने सुनवाई के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। रजिस्ट्री से पास होने के बाद ही कोई भी याचिका कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश की जाती है।

Trending Videos


विदित हो कि याची ने पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक याचिका दाखिल की थी जिसको कोर्ट ने इसी 5 मई को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था कि याची अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है, साथ ही उसने इस विषय पर जो प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को दे रखा है, उसका भी सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed