फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: High Court takes a tough stance on deaths caused by Chinese manjha

UP: चीनी मांझे से हो रही मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, ऑनलाइन उपलब्धता रोकने का दिया निर्देश

Mon, 13 Jul 2026 12:59 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Mon, 13 Jul 2026 12:59 PM IST
सार

मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रदेश में चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को क्या किया?

विज्ञापन
UP: High Court takes a tough stance on deaths caused by Chinese manjha
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश में चीनी मांझे से हो रही मौतों व लोगों के घायल होने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चीनी मांझे की ऑनलाइन उपलब्धता रोकने को केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से भी कार्रवाई की जानकारी मांगी है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष मामले में विचाराधीन जनहित याचिका 13 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इससे पहले मई में हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राजधानी समेत प्रदेश में खतरनाक चाइनीज मांझे से लोगों की मौतें होने व घायल होने के मामले में सख्त रुख अपनाकर प्रदेश के गृह और कर विभाग के अपर मुख्य सचिवों/ प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, औद्योगिक विकास और पर्यावरण विभागों के प्रमुखों को 13 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इन अफसरों से पूछा है कि पहले के आदेश के तहत प्रतिबंधित चीनी मांझे के उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को क्या कदम उठाए हैं और क्या कार्यप्रणाली तय की है। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - जिम्मेदार सो रहे तो कैसे खुले पेट्रोल में मिलावट की पोल, हांफ रही गाड़ियां, वाहन मालिक बोले- जांच हो
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - साइबर ठगी के लिए खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 33 गिरफ्तार, 27 करोड़ के लेनदेन का हुआ खुलासा


खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की वर्ष 2018 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया था। इसमें राजधानी समेत प्रदेश में चीनी मांझे से लोगों के घायल होने और मौत तक होने का मुद्दा उठाकर इस पर सख्त रोक लगाने का आग्रह किया गया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed