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Anuppur News: रोजगार देने के नाम पर युवाओं से ठगी, फर्जी कंपनी चलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
Published by: अनूपपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 10:03 PM IST
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सार
अनूपपुर जिला मुख्यालय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी किराए के कमरे में प्राइवेट कंपनी का फर्जी कार्यालय खोलकर पंपलेट के माध्यम से रोजगार के आवेदन मंगवा रहे थे और प्रत्येक आवेदक से 500 रुपये वसूल रहे थे।
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अनूपपुर जिला मुख्यालय में बेरोजगार नवयुवक और युवतियों को रोजगार देने का झांसा देने की शिकायत पीड़ितजनों के द्वारा कोतवाली थाने में दर्जकराई गई। जिस पर कोतवाली पुलिस के द्वारा इस मामले में ठगी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जिला चिकित्सालय के समीप किराए के कमरे पर प्राइवेट कंपनी का कार्यालय खोलते हुए ठगों ने नगर में रोजगार उपलब्ध कराए जाने के पंपलेट वितरित किए गए थे। इसकी सूचना मिलने पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई युवक और युवतियों ने यहां पहुंच कर रोजगार के आवेदन भरे। इस दौरान उनसे 500 प्रत्येक आवेदन के नाम पर वसूले गए। इसके बाद भी रोजगार देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई और आवेदन करने वाले युवक प्रतिदिन कंपनी के कार्यालय में रोजगार की आस में पहुंच रहे थे। इस पर ठगी का संदेह होने पर कुमारी साक्षी मिश्रा पिता शिवकुमार मिश्रा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पसला अनूपपुर एवं अन्य 21 लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई।
इसके पश्चात पुलिस टीम ने कंपनी के कार्यालय पहुंची। यहां 14 लड़कियां और 6 लड़के नौकरी के नाम पर पाए गए। मौके पर रजनीश राज निवासी रीवा, आमिर अली निवासी भालूमाड़ा एवं संकेत ताजने निवासी भोपाल ने कंपनी में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर 500-500 रुपये आवेदकों से जमा करा रखे थे। पिछले 8-10 दिन से रोज बुलाकर वापस कर दिया जाता था। इस मामले में उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में कंपनी के हेड सतीश राठौर निवासी भोपाल एवं मौके पर मौजूद मिले रजनीश राज निवासी रीवा एवं आमिर अली निवासी भालूमाड़ा के विरूद्ध धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार लिया गया है।
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जिला चिकित्सालय के समीप किराए के कमरे पर प्राइवेट कंपनी का कार्यालय खोलते हुए ठगों ने नगर में रोजगार उपलब्ध कराए जाने के पंपलेट वितरित किए गए थे। इसकी सूचना मिलने पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई युवक और युवतियों ने यहां पहुंच कर रोजगार के आवेदन भरे। इस दौरान उनसे 500 प्रत्येक आवेदन के नाम पर वसूले गए। इसके बाद भी रोजगार देने की कोई कार्रवाई नहीं की गई और आवेदन करने वाले युवक प्रतिदिन कंपनी के कार्यालय में रोजगार की आस में पहुंच रहे थे। इस पर ठगी का संदेह होने पर कुमारी साक्षी मिश्रा पिता शिवकुमार मिश्रा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पसला अनूपपुर एवं अन्य 21 लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई।
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इसके पश्चात पुलिस टीम ने कंपनी के कार्यालय पहुंची। यहां 14 लड़कियां और 6 लड़के नौकरी के नाम पर पाए गए। मौके पर रजनीश राज निवासी रीवा, आमिर अली निवासी भालूमाड़ा एवं संकेत ताजने निवासी भोपाल ने कंपनी में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर 500-500 रुपये आवेदकों से जमा करा रखे थे। पिछले 8-10 दिन से रोज बुलाकर वापस कर दिया जाता था। इस मामले में उक्त आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में कंपनी के हेड सतीश राठौर निवासी भोपाल एवं मौके पर मौजूद मिले रजनीश राज निवासी रीवा एवं आमिर अली निवासी भालूमाड़ा के विरूद्ध धारा 319 (2), 318(4),3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार लिया गया है।

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