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Balaghat News: आखिरकार प्राचार्य के खिलाफ दर्ज हुआ दुराचार का प्रकरण, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
Published by: बालाघाट ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jul 2024 09:00 PM IST
सार
बालाघाट में महिलाकर्मी से दुराचार करने और ब्लैकमेल करने के आरोप में प्राचार्य पर केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर की गई। हालांकि प्राचार्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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जांच में जुटी पुलिस
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
न्यायालय ने निर्देश पर महिला पुलिस ने मंडला जिले के चटवा मार्ग स्थित कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य के खिलाफ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्राचार्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
गौरतलब है कि पीड़ित ने प्राचार्य पर दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि बालाघाट के ग्राम गोगलई स्थित हॉस्टल में प्राचार्य योगेन्द्र कुमार पिता कारू दास डोंगरे (60) ने उसकी नौकरी दैनिक कर्मचारी के रूप में लगाई थी। उसका कार्य बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों तथा हॉस्टल की देखभाल करना था। नौकरी लगाने के बाद से प्राचार्य उस पर गंदी नजर रखता था। एक दिन उसने हॉस्टल में स्थित प्राचार्य कक्ष में साफ सफाई के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। इस दौरान आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना ली थी। वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी उसके साथ लगातार दुराचार करता रहा। इसके कारण उसने हॉस्टल की नौकरी छोड़ दी थी।
इसके बाद प्राचार्य ने अपनी सहयोगी सहकर्मी को बुलाने के लिए भेजा था। सीमा उसे वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए जबरदस्ती प्राचार्य के पास ले जाती थी। इस दौरान उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। प्रताड़ना से त्रस्त होकर उसने महिला पुलिस थाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया था।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अविनाश छारी ने आरोपी प्राचार्य तथा उसकी सहयोगी सहकर्मी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीएसपी बालाघाट ने अंजुल अंयक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बालाघाट के वार्ड नं.13 लुंबिनी नगर बुढी निवासी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार डोंगरे तथा उसकी सहयोगी महिला कर्मी के खिलाफ विरुद्ध धारा 376(2) एन, 109,506,34 का प्रकरण दर्ज कर लिया है। छात्रावास में दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने का मामला आया है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी योगेन्द्र कुमार डोंगरे वर्तमान में मंडला के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
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गौरतलब है कि पीड़ित ने प्राचार्य पर दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि बालाघाट के ग्राम गोगलई स्थित हॉस्टल में प्राचार्य योगेन्द्र कुमार पिता कारू दास डोंगरे (60) ने उसकी नौकरी दैनिक कर्मचारी के रूप में लगाई थी। उसका कार्य बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों तथा हॉस्टल की देखभाल करना था। नौकरी लगाने के बाद से प्राचार्य उस पर गंदी नजर रखता था। एक दिन उसने हॉस्टल में स्थित प्राचार्य कक्ष में साफ सफाई के लिए बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। इस दौरान आरोपी ने उसका आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बना ली थी। वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए आरोपी उसके साथ लगातार दुराचार करता रहा। इसके कारण उसने हॉस्टल की नौकरी छोड़ दी थी।
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इसके बाद प्राचार्य ने अपनी सहयोगी सहकर्मी को बुलाने के लिए भेजा था। सीमा उसे वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए जबरदस्ती प्राचार्य के पास ले जाती थी। इस दौरान उसके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। प्रताड़ना से त्रस्त होकर उसने महिला पुलिस थाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया था।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अविनाश छारी ने आरोपी प्राचार्य तथा उसकी सहयोगी सहकर्मी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सीएसपी बालाघाट ने अंजुल अंयक मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर बालाघाट के वार्ड नं.13 लुंबिनी नगर बुढी निवासी प्राचार्य योगेन्द्र कुमार डोंगरे तथा उसकी सहयोगी महिला कर्मी के खिलाफ विरुद्ध धारा 376(2) एन, 109,506,34 का प्रकरण दर्ज कर लिया है। छात्रावास में दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल करने का मामला आया है जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी योगेन्द्र कुमार डोंगरे वर्तमान में मंडला के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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