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ईडी की कार्रवाई : PWD के पूर्व मुख्य अभियंता मेहरा की 67 करोड़ की संपत्ति कुर्क, लग्जरी फार्म हाउस भी घेरे में

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Tue, 02 Jun 2026 09:02 PM IST
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सार

लोक निर्माण विभाग के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ गोविंद प्रसाद मेहरा की 67 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां ईडी ने कुर्क कर ली हैं। जांच में आलीशान फार्महाउस, नकदी और करोड़ों रुपये के आभूषण समेत आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है।

ED action: Former PWD chief engineer Mehra's property worth Rs 67 crore seized, luxury farmhouse also under si
ईडी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के पूर्व इंजीनियर-इन-चीफ (ईएनसी) गोविंद प्रसाद मेहरा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों के बीच मेहरा और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। 

ईडी की जांच में सामने आया कि नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर क्षेत्र के सैनी गांव में लगभग 72 एकड़ भूमि पर विकसित एक विशाल कृषि फार्म को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी फार्महाउस का स्वरूप दिया गया था। परिसर में कॉटेज, आवासीय इकाइयां, आंतरिक सड़कें, कृत्रिम जलाशय, स्विमिंग पूल तथा अन्य सुविधाएं विकसित की गई थीं। जांच एजेंसी के अनुसार इस संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 49 करोड़ रुपये से अधिक और विकास कार्यों पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
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मामले की शुरुआत लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज उस प्रकरण से हुई, जिसमें गोविंद प्रसाद मेहरा पर सेवा अवधि के दौरान आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। जांच में पाया गया कि सरकारी सेवा के दौरान उनकी वैध आय की तुलना में कहीं अधिक संपत्ति और खर्च सामने आए, जिससे बड़ी मात्रा में अनुपातहीन संपत्ति का मामला उजागर हुआ। ईडी द्वारा की गई तलाशी कार्रवाई में 8.79 लाख रुपये नकद, करीब 3.51 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण तथा अन्य कीमती वस्तुएं भी बरामद की गई थीं। एजेंसी का दावा है कि इन परिसंपत्तियों के स्रोत के संबंध में संतोषजनक और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। 

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कृषि फार्म को दिया रिसॉर्ट का रूप
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कृषि उपयोग के नाम पर विकसित परिसर में कई ऐसी सुविधाएं मौजूद थीं, जो इसे एक आलीशान निजी रिसॉर्ट का स्वरूप देती थीं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए फार्महाउस, आवासीय भवन, नकदी, आभूषण और अन्य संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। फिलहाल एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
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