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MP News: दिव्यांगों को निजी बसों में नहीं मिल रही 50% छूट, आयुक्त ने परिवहन विभाग से की सख्त कार्रवाई की मांग

Fri, 03 Jul 2026 09:07 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Fri, 03 Jul 2026 09:07 PM IST
सार

प्रदेश में सरकारी आदेश के बावजूद कई निजी बसों में दिव्यांग यात्रियों को 50 प्रतिशत किराया छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। शिकायतें मिलने के बाद दिव्यांगजन आयुक्त ने परिवहन आयुक्त से नियमों का सख्ती से पालन कराने और नियमित जांच के निर्देश देने का आग्रह किया है।

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MP News: Persons with disabilities not receiving 50% concession on private buses; Commissioner demands strict
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में दिव्यांगजनों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान होने के बावजूद कई निजी बसों में इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने और नियमित निगरानी करने की मांग की है। आयुक्त खेमरिया ने पत्र में कहा कि सरकार ने दिव्यांग यात्रियों को बस किराए में 50 प्रतिशत छूट देने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, लेकिन कई निजी बस संचालक इनका पालन नहीं कर रहे हैं। इससे पात्र यात्रियों को पूरा किराया देना पड़ रहा है और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय को मिली शिकायतों के अनुसार, कई मामलों में किराए में छूट मांगने पर दिव्यांग यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। वहीं जिन बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है, वहां भी दिव्यांगों के लिए 50 प्रतिशत किराया छूट का विकल्प नहीं दिया गया है। इसके कारण ऑनलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी पूरा किराया चुकाना पड़ रहा है।
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कर्मचारियों को नहीं है नियमों की जानकारी
पत्र में यह भी बताया गया है कि कई बस अड्डों पर परिचालकों और अन्य कर्मचारियों को सरकार के इस आदेश की जानकारी तक नहीं है। जानकारी के अभाव में दिव्यांग यात्रियों को बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिव्यांगजन आयुक्त ने परिवहन आयुक्त से आग्रह किया है कि सभी जिला परिवहन अधिकारियों के माध्यम से निजी बस संचालकों को सरकार के आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही समय-समय पर औचक जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि पात्र दिव्यांग यात्रियों को बस किराए में निर्धारित 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिल रहा है। 
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ऑनलाइन टिकट में भी मिले छूट का विकल्प
आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाले सभी बस ऑपरेटरों को अपने पोर्टल और मोबाइल ऐप पर दिव्यांग यात्रियों के लिए 50 प्रतिशत किराया छूट का विकल्प अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के शासन की सुविधा का लाभ मिल सके।
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