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MP News: सरकारी कार्यालयों में अब बिना वैध दस्तावेजों के नहीं चलेंगे वाहन, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Wed, 07 Jan 2026 06:33 PM IST
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सार

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी काम में लगने वाली गाड़ियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब बिना पूरे और वैध दस्तावेजों वाली कोई भी गाड़ी सरकारी काम में नहीं चल सकेगी। 

MP News: Vehicles will no longer be allowed in government offices without valid documents; the transport depar
वल्लभ भवन, भोपाल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्यप्रदेश में अब बिना वैध कागजात वाली गाड़ियों को सरकारी काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कंपनी या एजेंसी अपनी गाड़ियां सरकार के काम के लिए देना चाहती है, तो उसके पास सभी जरूरी दस्तावेज पूरे और वैध होने चाहिए। परिवहन विभाग के मुताबिक, अब गाड़ियों का बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, रजिस्ट्रेशन और प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) होना अनिवार्य होगा। बिना इन दस्तावेजों के किसी भी वाहन को सरकारी विभाग, निगम या निकाय में नहीं लगाया जाएगा।
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इसलिए की गई सख्ती 
अक्सर देखा गया है कि सरकारी काम में लगी कई गाड़ियों के कागज़ अधूरे या एक्सपायर होते हैं। ऐसे में अगर दुर्घटना हो जाए तो बीमा से मुआवजा नहीं मिल पाता और सभी को परेशानी होती है। इसी को रोकने के लिए यह सख्त आदेश जारी किया गया है।

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भुगतान से पहले होगी जांच
सरकारी विभागों को अब गाड़ियों का भुगतान करने से पहले उनके सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी। साथ ही, खनिज या अन्य सामान ढोने वाली गाड़ियों में तय क्षमता से ज्यादा माल नहीं ले जाया जा सकेगा। मोटरयान कर का भुगतान भी अनिवार्य होगा।
 
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