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MP News: सात लाख रुपये नहीं दे सकते... कहकर ट्रक चालकों ने दमोह छतरपुर हाईवे किया जाम, जानें क्या है मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Sun, 31 Dec 2023 03:09 PM IST
सार
नए ट्रैफिक कानून के हिसाब से यदि किसी ट्रक हादसे में किसी की मौत होती है तो ट्रक चालक को सात लाख रुपये जुर्माना और दस साल की जेल होगी। इस कानून को लेकर ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है।
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जाम लगाकर सड़क पर बैठे ट्रक चालक।
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
केंद्र सरकार के लाए गए नए ट्रैफिक कानून पर ट्रक चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। शनिवार को ट्रक यूनियन के आह्वान पर जिले भर के ट्रक चालकों ने दमोह छतरपुर हाईवे पर इमलाई गांव के समीप सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
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दमोह-छतरपुर मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी लाइन लग गई। ट्रक चालक इस काननू को वापस लेने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक चालकों को आश्वासन दिया तब यह धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ।
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हम नहीं दे सकते सात लाख रुपये
ट्रक चालक महबूब खान ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए नए ट्रैफिक कानून के हिसाब से यदि किसी ट्रक हादसे में किसी की मौत होती है तो ट्रक चालक को सात लाख रुपये जुर्माना और दस साल की जेल होगी। चालक महबूब ने कहा कि वह इस कानून का विरोध करते हैं। कहां से सात लाख रुपये जुर्माना भरेंगे उन्हें महज थोड़ा सा वेतन मिलती है और इतने में वह अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं।
ट्रक चालक यूनिस खान ने बताया कि ट्रक चालक अपना घर परिवार छोड़कर ट्रक चलाते हैं। नए कानून में दुर्घटना में यदि किसी की जान जाती है तो सात लाख के जुर्माने के साथ कारावास की सजा होगी। इससे अच्छा तो है वह ट्रक चलाना ही बंद कर दें। इसलिए यह कानून वापस लिया जाए, नहीं तो वह इसी तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे।
ट्रक चालकों ने एक घंटे तक प्रदर्शन किया। देहात थाना क्षेत्र की पुलिस बड़ी संख्या में यहां मौजूद थी। करीब एक घंटे तक यहां जाम के हालात बने रहे। एडीएम मीना मसराम ने इनकी मांग को उपर तक भेजने की बात कही तब जाकर यह जाम खुला।