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Datia News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दतिया
Published by: दतिया ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 09:51 PM IST
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सार
जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिजनों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
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विस्तार
दतिया में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दतिया की विशेष पॉक्सो अदालत ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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प्रकरण में विशेष न्यायाधीश मंजूषा तेकाम ने निर्णय किया है। मामले में आरोपी विक्रम उर्फ राजा रावत पिता रामहेत रावत निवासी ग्राम गढ़ी को दोषी पाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संचिता अवस्थी ने प्रभावी पैरवी की।
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मामले का विवरण सामने रखते हुए बताया गया कि नाबालिग पीड़िता ने परिजनों के साथ गोराघाट थाने शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी घर से कुएं पर लकड़ियां लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। आशंका जताई गई कि किसी ने बहला-फुसलाकर उसे भगा लिया है। इस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
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जांच के दौरान पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह बिना बताए गन्ने के खेत पहुंच गई थी, जहां आरोपी मौजूद था। इसके बाद वह आरोपी के साथ दो से तीन दिन तक गन्ने के खेत में रुकी, जहां आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। बाद में आरोपी उसे अपने घर ले गया। परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिलने पर आरोपी पीड़िता को थाने के पास छोड़कर फरार हो गया था।
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका भी मेडिकल परीक्षण और डीएनए से जुड़ी कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान फरियादी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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