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Dhar News: मकानों पर कब्जा कर बेटों ने वृद्धा को घर से निकाला, कोर्ट ने पांच हजार रुपए महीना देने के दिए आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Wed, 04 Feb 2026 04:30 PM IST
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सार

धार जिले के जेतपुरा गांव में बेटों ने दो मकानों पर कब्जा कर बुजुर्ग मां को घर से निकाल दिया। कोर्ट के भरण-पोषण आदेश की अवहेलना पर पुलिस ने दोनों बेटों व बहू के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 

Embarrassing incidentSons occupy two houses and evict elderly woman
कार्यवाही करते हुए पुलिस
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विस्तार
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कहते हैं कि मां अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन जब वही बच्चे दुनियादारी सीखकर मां को ही बोझ समझने लगें, तो समाज और रिश्तों पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिले के ग्राम जेतपुरा से सामने आया है। बेटों ने दो मकानों पर कब्जा करके बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाल दिया है। महिला पिछले ढाई साल से परेशान हो रही है। कोर्ट ने बेटों को भरण-पोषण प्रकरण के तहत 2500-2500 रुपए देने का आदेश भी दिया था, किंतु कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने दो बेटों सहित एक बहू के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है।

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सिर से छत भी छिनी
पीड़ित वृद्धा रामकन्याबाई पति बाबूलाल लोहार निवासी जेतपुरा ने बताया कि दो बेटे गोविंद और राधेश्याम ने उन्हें को घर से निकाल दिया और उनके जेतपुरा व सादलपुर स्थित मकानों पर कब्जा कर लिया। पति की मौत के बाद बुजुर्ग महिला 11 जुलाई 2023 से ही परेशान हो रही है। बहू देवकन्याबाई सास को आए दिन गालियां देती हैं, महिला वर्तमान में अपनी बेटी के पास निवास करती है। पति के रुपयों से खरीदे दोनों मकानों में हिस्सेदारी को लेकर बुजुर्ग ने एसडीएम न्यायालय का रास्ता चुना। कोर्ट ने दोनों बेटों को आदेश दिया था कि वे अपनी मां को प्रति माह पच्चीस सौ-पच्ची्स सौ रुपये भरण-पोषण के रूप में देंगे। लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेश को ना मानते हुए मां के खाते में एक रुपया भी जमा नहीं कराया। जब विधि सहायता को इस बात की सूचना दी गई कि बेटों ने आदेश का पालन नहीं किया है, तो कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नौगांव पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट के निर्देश पर नौगांव पुलिस ने आरोपी बेटों गोविंद और राधेश्याम के खिलाफ 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

विधि सहायता से प्रकरण को लेकर निर्देश मिले थे, बुजुर्ग महिला को दोनों बेटे भरण-पोषण की राशि नहीं दे रहे हैं। साथ ही दोनों मकानों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में वैधानिक कार्रवाई शुरू करते हुए प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

-हीरुसिंह रावत, थाना प्रभारी, नौगांव

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