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Harda News: लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामला, हरदा विधायक ने गृह विभाग से मांगी कार्रवाई की जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदा
Published by: हरदा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Jan 2026 05:32 PM IST
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सार
विधानसभा में हरदा विधायक द्वारा पूर्व मंत्री और सांसद प्रतिनिधि के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी मांगे जाने के बाद गृह विभाग ने बताया कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग के दिन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह प्रकरण दर्ज किया गया था।
लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री पर प्रकरण दर्ज
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विस्तार
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान दिवस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व मंत्री व सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल सहित चार आरोपियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। यह जानकारी गृह विभाग द्वारा विधानसभा सदन में प्रस्तुत की गई।
दरअसल हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हरदा थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 307/2024 में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में गृह विभाग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने को लेकर यह प्रकरण दर्ज किया गया था।
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गृह विभाग के अनुसार प्रकरण क्रमांक 307/2024 के अंतर्गत पूर्व मंत्री व सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल के साथ ही कन्हैयालाल कुशवाह, मोहम्मद जफर अंसारी एवं भारत पटनेरे के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 एवं 1989 की धारा 128, 130 एवं 131 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की जांच पूर्ण करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 16 जुलाई 2025 को पेश कर दिया गया है। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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दरअसल हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हरदा थाना क्षेत्र में दर्ज आपराधिक प्रकरण क्रमांक 307/2024 में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में गृह विभाग ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने को लेकर यह प्रकरण दर्ज किया गया था।
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गृह विभाग के अनुसार प्रकरण क्रमांक 307/2024 के अंतर्गत पूर्व मंत्री व सांसद प्रतिनिधि कमल पटेल के साथ ही कन्हैयालाल कुशवाह, मोहम्मद जफर अंसारी एवं भारत पटनेरे के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 एवं 1989 की धारा 128, 130 एवं 131 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की जांच पूर्ण करने के बाद आरोपियों के विरुद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में दिनांक 16 जुलाई 2025 को पेश कर दिया गया है। वर्तमान में यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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