Indore News: गुड़ खिलाने आए हाथी को मिली सशर्त जमानत, फैसले तक शहर से बाहर जाने पर रोक
राजनगर क्षेत्र में युवक को कुचलकर मारने वाले हाथी को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। फैसला आने तक हाथी को शहर से बाहर न ले जाने की शर्त पर साधुओं की सुपुर्दगी में सौंपा है। इस हादसे के जिम्मेदार महावत और मालिक को कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
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इंदौर के राजनगर क्षेत्र में गुड़ खिलाने आए युवक को जिस हाथी ने कुचलकर मार डाला, उसे कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। हाथी को देखभाल करने वाले साधुओं के पास छोड़ दिया है, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि इस केस का फैसला होने तक हाथी शहर से बाहर नहीं जा सकता है।
हाथी के महावत उमेश गोस्वामी और हाथी के मालिक संदीप निर्मोही को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि हाथी अब अन्य साधुओं के पास है। हादसे के बाद वन विभाग की टीम हाथी की निगरानी कर रही थी।
इस हादसे के बाद उसकी देखभाल करने वाले साधु भी डरे हुए हैं। वे हाथी को रोज खाना दे रहे हैं, लेकिन पास जाने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हाथी गुस्से में होगा तो हमला कर सकता है। फिलहाल उसे भरपेट खाना दिया जा रहा है।
साधुओं ने बताया कि एक वाहन में रखकर हाथी को हैदराबाद से उज्जैन लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वाहन खराब होने के कारण नांदेड़ में उसे उतारा गया। उसके बाद हाथी फिर वाहन में नहीं चढ़ा। कई बार महावत ने इसके लिए प्रयास किए। बताते हैं कि तब से ही उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। बाद में वह पंद्रह दिन पैदल चलकर इंदौर पहुंचा था और फिर उसे उज्जैन जाना था।
युवक को पहले जमीन पर पटका, फिर पंजे से दबा दिया
पिछले दिनों राजनगर में एक युवक उसे गुड़ खिलाने पहुंचा। युवक ने उसके मुंह में गुड़ खिलाने की कोशिश की तो पहले उसने सूंड मारी। महावत ने यह देखा तो हाथी के सिर पर जोर से डंडा मारा। इसके बाद हाथी को और गुस्सा आ गया और उसने युवक को जमीन पर पटक दिया और पंजे से उसके शरीर को दबा दिया। युवक को लोग अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
