सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore News FIR registered against Harsh Clinic doctor and operator in Juni Indore for medical negligence and

Indore News: महिला की मौत पर डॉक्टर और मेडिकल संचालक पर गिरी गाज, प्रतिबंधित दवाओं से कर रहे थे इलाज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 16 Feb 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
सार

Indore News: जूनी इंदौर पुलिस ने खातीवाला टैंक स्थित हर्ष क्लीनिक के संचालक श्रीचंद बागेजा और डॉक्टर ज्ञान एस. पंजवानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत और फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ है।

Indore News FIR registered against Harsh Clinic doctor and operator in Juni Indore for medical negligence and
इंदौर - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क
विज्ञापन

विस्तार

जूनी इंदौर पुलिस ने खातीवाला टैंक क्षेत्र में संचालित एक क्लीनिक के संचालक और डॉक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। यह कार्रवाई एक महिला की उपचार के दौरान हुई मृत्यु और फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद की गई है। प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित क्लीनिक को पहले ही सील कर दिया था।
Trending Videos


पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई
पुलिस ने मार्तंड नगर निवासी रोहन चौहान की शिकायत के आधार पर हर्ष क्लीनिक के संचालक श्रीचंद बागेजा और डॉक्टर ज्ञान एस. पंजवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 और म.प्र. चिकित्सा शिक्षा संस्था नियंत्रण अधिनियम 1973 की विभिन्न धाराओं सहित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 49 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मिली शिकायतों में यह बात सामने आई थी कि उक्त क्लीनिक में कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर प्रतिबंधित दवाओं से आम जनता का उपचार किया जा रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें...
Indore News: धार भोजशाला केस- कौन करेगा सुनवाई, चीफ जस्टिस से मांगा मत, अब सुनवाई 18 फरवरी को

इलाज के दौरान महिला की मृत्यु का मामला
घटनाक्रम के अनुसार 18 सितंबर 2025 को मंजू चौहान नामक महिला की हर्ष क्लीनिक में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसके पश्चात मृतका के पुत्र रोहन चौहान ने अक्टूबर माह में वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि क्लीनिक में न केवल गलत तरीके से इलाज किया जा रहा था बल्कि वहां प्रतिबंधित औषधियों का भंडारण भी किया गया था। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय के चक्कर लगाए।

जांच दल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
मामले की तह तक जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. दिव्यानी अग्रवाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। इस टीम में डॉ. वीरेंद्र राजगिर और डॉ. अभिषेक निगम को शामिल किया गया था। साथ ही औषधि निरीक्षक सारिका अग्रवाल ने भी स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि श्रीचंद बागेजा बिना किसी वैध चिकित्सकीय अनुमति या डिग्री के एलोपैथिक पद्धति से मरीजों का उपचार कर रहा था। वहीं डॉक्टर ज्ञान एस. पंजवानी ने उसे अपने सहायक के रूप में रखा हुआ था और उसकी अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे थे। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जूनी इंदौर पुलिस ने अब कानूनी शिकंजा कस दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed