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MP High Court: मोजर बेयर कंपनी ने किया सरकारी और वन्य भूमि का कब्जा, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 24 Sep 2025 08:09 PM IST
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सार

अनूपपुर जिले की मोजर बेयर पावर लिमिटेड पर सरकारी और वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी और अधिकारियों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

MP High Court: Moser Baer Company encroached upon government and forest land, High Court issued notice
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

अनूपपुर जिले के जैतहरी तहसील स्थित मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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यूनियन यूनाइटेड की ठेकेदार मजदूर यूनियन सीटू के महासचिव साहस राम चर्मकार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अनूपपुर के जैतहरी तहसील में मोजर बेयर पावर लिमिटेड कंपनी स्थापित है। कंपनी ने राजस्व तथा वन विभाग की 56 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। कंपनी ने बाउंड्रीबॉल बनाकर उक्त जमीन को अपने कैम्पस में शामिल कर लिया है। कंपनी द्वारा राजस्व भूमि तथा वन भूमि पर अवैध कब्जा किया जाने की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई थी। संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है।

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याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, पीसीसीएफ तथा डीएफओ अनूपपुर, कलेक्टर व एसडीएम राजस्व सहित मोजर बेयर कंपनी सहित अन्य को अनावेदक बनाया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका में लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया और अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
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