सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Provide details of infrastructure and facilities of schools run by government and municipal bodies.

स्कूलों की बदहाली पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त, 6 हफ्ते में मांगी आधारभूत सुविधाओं की रिपोर्ट; नोटिस जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sat, 07 Mar 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी और नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार से 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Provide details of infrastructure and facilities of schools run by government and municipal bodies.
जबलपुर हाईकोर्ट।
विज्ञापन

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में सरकारी और नगरीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों की आधारभूत संरचना और सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

Trending Videos


युगलपीठ ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है।

दरअसल, जबलपुर जिले के करौंदी स्थित कैंट स्कूल की बदहाल स्थिति और छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रकाशित एक समाचार को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- MP: बैंक से 6 साल पहले मृत व्यक्ति के खाते से निकले हजारों रुपये, इन तीन कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि संबंधित स्कूल का संचालन राज्य सरकार नहीं, बल्कि स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। इस जानकारी को गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने निर्देश दिया कि प्रदेश में राज्य सरकार और नगरीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलों की आधारभूत संरचना, उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की विस्तृत जानकारी अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed