सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Suko recalled two cases related to OBC reservation

Jabalpur News: ओबीसी आरक्षण से संबंधित दो मामले सुप्रीम कोर्ट ने किए रिकॉल, संशोधन की मांग पर लिया निर्णय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 30 Mar 2026 10:19 PM IST
विज्ञापन
सार

ओबीसी आरक्षण संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश दिया है। मप्र हाईकोर्ट को भेजे गए मामलों में से दो मामले रिकॉल किए गए हैं। इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 

Suko recalled two cases related to OBC reservation
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : पीटीआई
विज्ञापन

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में गत 19 फरवरी को अंतिम आदेश पारित कर मामले मप्र हाईकोर्ट भेज दिए थे और कहा था कि तीन माह के भीतर इनका अंतिम निराकरण किया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन पेश कर उक्त आदेश में संशोधन की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दो प्रकरणों को ट्रांसफर नहीं किए हैं। इनकी सुनवाई शीर्ष अदालत में ही होगी। वहीं शेष 52 प्रकरण मप्र हाईकोर्ट भेज दिए गए हैं।

Trending Videos


ये भी पढ़ें-  पति-पत्नी के दांपत्य संबंध पर धारा 377 लागू नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन


विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि मप्र हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण के विचाराधीन सभी प्रकरणों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराए गए थे। ये मामले दो अलग-अलग बैंचो में अलग-अलग युगलपीठ के समक्ष लंबित थे। लगभग एक दर्जन मामले जस्टिस नरसिम्हा एवं जस्टिस आलोक आराधे के समक्ष नियत थे। इनमें ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर द्वारा नियमित सुनवाई हेतु आवेदन दाखिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को अंतिम आदेश पारित कर इन प्रकरणों को हाईकोर्ट भेज दिए थे। इसके बाद दीपक पटेल की ओर से एक रिव्यू याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश के तहत 52 प्रकरण मप्र हाईकोर्ट वापस भेज दिए। हाई कोर्ट ने सभी संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पक्षकारों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए 15 अप्रैल तक की मोहलत दी थी। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित की थी। दो विशेष अनुमत याचिकाएं जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस की गई थीं उन्हें रिकॉल कर लिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed