सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur News: Husband Says ‘Talaq’ Thrice in Voice Message, Wife Approaches Police, Case Registered

Jabalpur News: वॉइस मैसेज भेजकर कह दिया- तलाक, तलाक, तलाक, गुहार लेकर थाने पहुंची पीड़िता, मामला दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 26 Feb 2026 09:10 AM IST
विज्ञापन
सार

जबलपुर में एक युवक ने पत्नी को मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Jabalpur News: Husband Says ‘Talaq’ Thrice in Voice Message, Wife Approaches Police, Case Registered
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार

शहर में साली के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Trending Videos


अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमरे के अनुसार फरहीन अली (32) का विवाह वर्ष 2010 में मुस्लिम रीति-रिवाज से वाहिद अली निवासी भान तलैया के साथ हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने का आरोप है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीड़िता के अनुसार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर वह अक्टूबर माह में मायके आकर रहने लगी थी। 16 जनवरी 2026 को पति के बुलाने पर वह ससुराल गई, लेकिन 29 जनवरी को पति उसे फिर मायके छोड़ गया। इस दौरान दोनों बच्चे ससुराल में ही रहे।

ये भी पढ़ें: MP News: ऑनलाइन गेम में लाखों हार चुके पिता ने परिवार को पिलाया जहर, बेटी की मौत के साथ दम तोड़ा

महिला का आरोप है कि 16 फरवरी को ससुराल आने के संबंध में फोन करने पर पति ने गाली-गलौज करते हुए तलाक की धमकी दी। उसी रात करीब 10 बजे पति ने उसकी बहन के मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजकर कहा कि “मैं वाहिद अली अपने होशो-हवास में फरहीन को तलाक देता हूं,” और तीन बार तलाक बोल दिया।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने मंगलवार को आरोपी के खिलाफ धारा 85, 296, 115(2) बीएनएस तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed