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MP News: हाईकोर्ट ने मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी को दी बड़ी राहत, FIR समेत अन्य कार्रवाई पर लगाई रोक

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुरैना Published by: उदित दीक्षित Updated Sat, 05 Oct 2024 02:11 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को दो बिंदुओं पर यह स्थगन दिया है। पहला JMFC कोर्ट ने अपना कोई बोलता हुआ आदेश इस मामले में पारित नहीं किया है। जानिए, क्या है दूसरा कारण

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MP News: High Court gives big relief to Morena Mayor Sharda Solanki bans FIR and other actions
मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को मिली राहत। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जिला मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट मुरैना की JMFC कोर्ट ने शारदा सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज करने सहित तमाम कार्रवाइयों पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह स्थगन मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ JMFC कोर्ट  के आदेश को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

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गौरतलब है कि मुरैना में महापौर पद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से शारदा सोलंकी ने अपना नामांकन कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया था और वह चुनाव जीती थीं। लेकिन, उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी मीना मुकेश जाटव ने शारदा सोलंकी के चुनाव को अवैध करार देते हुए उनकी शिकायत की थी। जिसमें कहा गया था कि नामांकन में शारदा सोलंकी ने जो 10वीं की मार्कशीट लगाई है वो फर्जी है। पहले मामला थाना कोतवाली में पहुंचा, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद JMFC कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 30 सितंबर को पुलिस के प्रतिवेदन को सही ठहराया और थाना सिविल लाइन पुलिस को फर्जी मार्कशीट के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
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हाईकोर्ट ने मुरैना महापौर शारदा सोलंकी को दो बिंदुओं पर यह स्थगन दिया है। पहला JMFC कोर्ट ने अपना कोई बोलता हुआ आदेश इस मामले में पारित नहीं किया है, सिर्फ पुलिस के प्रतिवेदन को ही आधार माना है। दूसरा, इस घटना की जांच कोतवाली पुलिस ने की थी, लेकिन कोर्ट ने अपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना सिविल लाइन पुलिस को दिए हैं। इसी को आधार मानते हुए हाईकोर्ट ने शारदा सोलंकी को बड़ी राहत प्रदान की है। फिलहाल उनके खिलाफ सभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है, मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

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