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Neemuch News: नीमच में दो अफीम तस्करों को 14-14 साल की सजा, अंतरराज्यीय तस्करी मामले में बड़ा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नीमच
Published by: नीमच ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 05:21 PM IST
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सार
2017 में नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा बाईपास पर ट्रेलर से 71 किलो अफीम बरामद की थी, जो पंजाब ले जाई जा रही थी। मामले में तीसरा आरोपी गोपाल फरार है, जिसके खिलाफ फैसला लंबित है।

एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अंतराज्यीय तस्करी करने वाले दो तस्करों को नीमच के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जितेंद्र कुमार बाजोलिया ने 14-14 वर्ष के सश्रम की सजा सुनवाई है। साथ ही दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम की दिशा में न्यायालय का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27.05.2017 को पुलिस थाना नीमच सिटी पुलिस ने भाटखेड़ा बाईपास पर एक ट्रेलर को राका। ट्रेलर में डीओसी के कट्टों के बीच में 71 किलो अफीम छिपाकर पंजाब की तरफ ले जा रहे थे। मौके से धर्मेन्द्र पिता वीरम गुर्जर (30) निवासी-भगवानपुरा, ग्राम-डिकेन, थाना-रतनगढ़, जिला-नीमच, भारत पिता रामनारायण गुर्जर (43) निवासी-ग्राम देथल, थाना-कुकड़ेश्वर जिला नीमच और एक अन्य आरोपी गोपाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अभियोग-पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अंतरराज्यीय अफीम तस्करी किए जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर न्यायालय ने आरोपी धमेंद्र गुर्जर, भारत गुर्जर को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा इसे अंतरराज्यीय अफीम तस्करी माना और गवाहों के बयान के बाद शनिवार को यह फैसला दिया गया है।
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एक तस्कर का फैसला लंबित
न्यायालय में प्रकरण के दौरान एक तस्कर गोपाल गुर्जर फरार हो गया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उसके संबंध में निर्णय पारित नहीं किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अलग से न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।
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न्यायालय में प्रकरण के दौरान एक तस्कर गोपाल गुर्जर फरार हो गया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उसके संबंध में निर्णय पारित नहीं किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद अलग से न्यायालय द्वारा सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।