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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore news: Sehore POCSO Court Convicts Man, Sentences Him to Life Imprisonment

Sehore News: प्यार का झांसा देकर उठा ले गया, फिर की दरिंदगी; नाबालिग से दुष्कर्म करने पर मिली उम्रकैद की सजा

Fri, 31 Jul 2026 09:20 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Fri, 31 Jul 2026 09:20 PM IST
सार

सीहोर की पॉक्सो अदालत ने 15 वर्षीय बालिका को प्रेमजाल में फंसाकर अगवा करने और बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दीवान नायक को आजीवन कारावास सुनाया। विभिन्न धाराओं में अतिरिक्त सजा, 4,500 रुपये जुर्माना और पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया गया।

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Sehore news: Sehore POCSO Court Convicts Man, Sentences Him to Life Imprisonment
जिला अदालत सीहोर

विस्तार

सीहोर जिले की पॉक्सो अदालत से एक सनसनीखेज और जघन्य प्रकरण में कड़ा फैसला सामने आया है। नाबालिग बालिका को प्रेम-जाल में फंसाकर अगवा करने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देकर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर सख्त संदेश दिया है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) दिए जाने का आदेश भी जारी किया गया है।

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घटना 21 मई 2024 की है। पीड़िता के पिता ने थाना शाहगंज में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब दो बजे घर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि परिवार सो रहा है, लेकिन सुबह करीब साढ़े पांच बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी बिस्तर पर नहीं मिली। आसपास और रिश्तेदारी में तलाश के बावजूद बालिका का कोई सुराग नहीं मिला।
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आठ महीने की दोस्ती बनी जाल
पुलिस विवेचना में एक जून 2024 को पीड़िता को दस्तयाब किया गया। उसके बयान में सामने आया कि आरोपी दीवान नायक रायसेन जिले का रहने वाला था और ट्रैक्टर चलाने गांव आता था। मोबाइल चार्ज करने के बहाने उससे बातचीत शुरू हुई और करीब आठ महीने में यह दोस्ती प्रेम-प्रसंग में बदल गई। आरोपी ने प्यार और शादी का झांसा देकर बालिका का भरोसा जीता। अभियोजन के अनुसार 19 मई 2024 को दोपहर जब घर में दादा-दादी मौजूद नहीं थे, आरोपी बालिका को कमरे में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। घटना किसी को न बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद 21 मई की रात आरोपी दोबारा आया और पैदल डोबी तक ले जाकर वहां से बस के जरिए भोपाल ले गया। वहां एक कमरे में रखकर बालिका के विरोध के बावजूद उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। बाद में गांव ले जाने का झांसा देकर उसे चिलवाहा के पास बस से उतारकर आरोपी फरार हो गया।
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सबूतों की मजबूत कड़ी
पुलिस ने दो जून को पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया, स्कूल से स्कॉलर पंजी की सत्यापित प्रति जब्त की और पांच जून को घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार कराया। छह जून को जाति प्रमाणपत्र जब्त किया गया और धारा 164 दंप्रसं के तहत न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। सात जून 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर चिकित्सीय परीक्षण के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी दीवान नायक को दोषी करार दिया।

-एससी/एसटी एक्ट धारा 3(2)(अ): आजीवन कारावास
-पॉक्सो एक्ट धारा 5(एल)/6 एवं 3(क)/4(2): 20-20 वर्ष का कठोर कारावास
-भादवि धारा 366: 2 वर्ष का कठोर कारावास
एससी/एसटी एक्ट धारा 3(1)(ू)(प) एवं भादवि -धारा 363: 1-1 वर्ष सश्रम कारावास
-कुल 4500 रुपये का अर्थदंड

प्रकरण को शासन स्तर पर जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में दर्ज किया गया था, जिसका संचालन उपनिदेशक विवेक गौड़ के मार्गदर्शन में हुआ। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्यागी और रेखा यादव ने पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया।

 

 

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