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Sidhi News: कॉलेज से लौट रही छात्रा से व्यक्ति ने की छेड़छाड़, दुकान में खींचकर की जबरदस्ती की कोशिश
Sun, 23 Nov 2025 11:57 AM IST
सीधी ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीधी
Published by: सीधी ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 11:57 AM IST
सार
किसी तरह खुद को बचाकर भागी नाबालिग ने पूरी घटना अपने भाई को बताई। भाई और मां ने थाने में जाकर आरोपी बबलू खान के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है।
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हिरासत में आरोपी बबलू खान।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सीधी जिले के मड़वास थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति बबलू खान पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग लड़की ने अपनी शिकायत में बताया कि वह बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। घटना सुबह करीब 10 बजे की है, जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी। बाजार में बबलू खान की दुकान के सामने पहुंचने पर युवक ने उसे बुलाया और सामान लेने के बहाने दुकान में आने को कहा।
लड़की के मना करने पर बबलू खान ने कहा कि वह उसके पिता को जानता है। जब लड़की दुकान में गई, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया और गलत तरीके से छूने लगा। लड़की ने विरोध किया तो उसने उसका मोबाइल छीनकर फ्लाइट मोड में डाल दिया। लड़की किसी तरह अपना मोबाइल छुड़ाकर दुकान से बाहर भागी और अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह अपने भाई और मां के साथ मड़वास थाने पहुंची और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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आरोपी बबलू खान खाद-बीज और जनरल आइटम की दुकान चलाता है। मड़वास थाना प्रभारी भूपेश बैस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 173बी, 74, 75(1)(1), 127(2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7, 5 और 8 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
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लड़की के मना करने पर बबलू खान ने कहा कि वह उसके पिता को जानता है। जब लड़की दुकान में गई, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया और गलत तरीके से छूने लगा। लड़की ने विरोध किया तो उसने उसका मोबाइल छीनकर फ्लाइट मोड में डाल दिया। लड़की किसी तरह अपना मोबाइल छुड़ाकर दुकान से बाहर भागी और अपने भाई को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वह अपने भाई और मां के साथ मड़वास थाने पहुंची और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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आरोपी बबलू खान खाद-बीज और जनरल आइटम की दुकान चलाता है। मड़वास थाना प्रभारी भूपेश बैस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 173बी, 74, 75(1)(1), 127(2) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 7, 5 और 8 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।
