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Tikamgarh News: पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, शादी के 14 दिन बाद करा दी थी हत्या

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, टीकमगढ़ Published by: टीकमगढ़ ब्यूरो Updated Thu, 26 Dec 2024 10:07 PM IST
सार

टीकमगढ़ में पत्नी और उसके प्रेमी ने शादी के 14 दिन बाद पति की हत्या कर दी। जतारा कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो नाबालिग आरोपियों का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है। 

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Wife and her lover get life imprisonment in husband's murder case
अपर सत्र न्यायालय जतारा
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विस्तार
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टीकमगढ़ जिले के जतारा एडीजे न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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हत्या की घटना
17 जुलाई 2022 को हरपुरा गांव निवासी नवीन घोष की खेत पर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के दौरान मृतक की पत्नी अंजलि घोष पर संदेह हुआ। पूछताछ में अंजलि ने अपने प्रेमी अक्षय घोष के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने सबूत जुटाकर मामला न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय का फैसला
गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अंजलि और अक्षय को मुख्य दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्याकांड में शामिल दो नाबालिग आरोपियों का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।

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14 दिन बाद पति की हत्या
नवीन घोष की शादी 3 जुलाई 2022 को झांसी के गुरसराय निवासी अंजलि घोष से हुई थी। शादी के 14 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। यह हत्या नवीन के खेत में की गई। घटना के समय मृतक की पत्नी के मायके पक्ष के दो नाबालिग भी शामिल थे।

इस फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि ऐसे गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

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