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Vidisha: रिश्वत मामले में गिरफ्तार तहसीलदार को कोर्ट ने सुनाई सजा, चार साल कैद और दस हजार लगाया जुर्माना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sun, 24 Dec 2023 02:27 PM IST
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सार

जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश 2018 के रिश्वत मामले में तहसीलदार को चार साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 

Court sentenced four years imprisonment to Tehsildar arrested in Vidisha bribery case
विदिशा जिला एवं सत्र न्यायालय। - फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार

जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी ने वर्ष 2018 में रिश्वत के मामले में शमशाबाद के तत्कालीन तहसीलदार को सजा सुनाई है। तत्कालीन तहसीलदार श्याम नारायण राजपूत को लोकायुक्त की टीम ने साल 2018 में रिश्वत के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसी मामले में अब न्यायालय ने श्याम नारायण राजपूत को चार साल की सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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जिला लोक अभियोजक जेएस तोमर ने बताया कि घटना वर्ष 2018 की है। उस समय शमशाबाद निवासी कमलेश शर्मा ने तहसीलदार को अपनी जमीन के रिकार्ड दुरुस्त करने के लिए आवेदन दिया था। उसके बाद उनसे रिश्वत मांगी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त में की। लोकायुक्त ने तहसीलदार को रंगे हाथ रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। उसके बाद मामला न्यायालय में चल रहा था, जिस पर न्यायाधीश आज फैसला सुनाया।

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