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DL: जल्द ही कड़े प्रतिबंध, नशे में गाड़ी चलाने पर निलंबित होगा लाइसेंस, बार-बार उल्लंघन पर प्रतिबंध का खतरा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 02 Oct 2025 05:41 PM IST
सार
गुड़गांव प्रशासन ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था।
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Drunk Driving
- फोटो : Adobe Stock
गुड़गांव प्रशासन ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अब और सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। पहले ऐसे मामलों में सिर्फ चालान काटा जाता था, लेकिन अब अधिकारियों की योजना है कि पहली बार पकड़े जाने पर 3 से 6 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। और बार-बार गलती करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। यह प्रावधान मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत है।
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Drunk Driving
- फोटो : Freepik
हादसों और मौतों को कम करने की कोशिश
यह कदम शहर में सड़क हादसे और मौतों को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। 2025 की पहली छमाही में गुड़गांव में 541 सड़क हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान गई। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 5,000 से ज्यादा चालान काटे गए। तुलना करें तो 2024 में यह आंकड़ा 25,968 और 2023 में 5,181 था।
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यह कदम शहर में सड़क हादसे और मौतों को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। 2025 की पहली छमाही में गुड़गांव में 541 सड़क हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान गई। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 5,000 से ज्यादा चालान काटे गए। तुलना करें तो 2024 में यह आंकड़ा 25,968 और 2023 में 5,181 था।
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- फोटो : Freepik
पार्टी जोन में सबसे ज्यादा मामले
पुलिस का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के अधिकतर मामले पार्टी जोन जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू के आसपास सामने आए। यहां अक्सर तैनाती की जाती है। मॉल माइल, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट में भी पुलिस की खास नजर रहती है। अधिकारियों का मानना है कि कड़े जुर्माने और लाइसेंस सस्पेंशन से लोग सतर्क होंगे।
यह भी पढ़ें - CNG SUV: त्योहारों में सीएनजी एसयूवी खरीदने की है योजना? ये हैं सात विकल्प, जानें देती हैं कितना माइलेज
पुलिस का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के अधिकतर मामले पार्टी जोन जैसे सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू के आसपास सामने आए। यहां अक्सर तैनाती की जाती है। मॉल माइल, एंबिएंस मॉल, गैलेरिया मार्केट और सेक्टर 29 हुडा मार्केट में भी पुलिस की खास नजर रहती है। अधिकारियों का मानना है कि कड़े जुर्माने और लाइसेंस सस्पेंशन से लोग सतर्क होंगे।
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Gurugram Police Traffic Challan
- फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
डिप्टी कमिश्नर ने दिए सख्ती के निर्देश
हाल ही में हुई रोड सेफ्टी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने कहा, "लाइसेंस सस्पेंशन के नियम पहले से मौजूद हैं, अब इन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर रोक लगाई जा सके।"
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, तीन साल में दोबारा गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द करने की सजा हो सकती है।
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हाल ही में हुई रोड सेफ्टी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने कहा, "लाइसेंस सस्पेंशन के नियम पहले से मौजूद हैं, अब इन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर रोक लगाई जा सके।"
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, तीन साल में दोबारा गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द करने की सजा हो सकती है।
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Gurugram Police Traffic Challan
- फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया होगी सख्त
प्रशासन अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पर भी सख्ती करेगा। डिप्टी कमिश्नर ने सभी एसडीएम को आदेश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर नजर रखें और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
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