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Seat Belt Alarm Blockers: सीट बेल्ट अलार्म ब्लॉकर्स की ऑनलाइन बिक्री पर लगे प्रतिबंध, परिवहन मंत्रालय की अपील

Thu, 08 Sep 2022 12:20 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 08 Sep 2022 12:20 PM IST
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Ministry of Road Transport and Highways MoRTH urges ban on online sale of seat belt alarm blockers
सीट बेल्ट नहीं लगाना पड़ा भारी - फोटो : Demo Pic
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ((MoRTH) ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए कहने का आग्रह किया है, जो कार सीट बेल्ट अलार्म को डिसेबल (काम करने से बंद) करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पीटीआई को यह जानकारी दी है। इस साल मई में MoRTH की शिकायत पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऐसे डिवाइस बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा था। 
Ministry of Road Transport and Highways MoRTH urges ban on online sale of seat belt alarm blockers
Cyrus Mistry Death- rear seat belt - फोटो : Agency (File Photo)
इसके अलावा, वाहनों में सभी यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। उन्होंने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्त्री की जानलेवा दुर्घटना के बाद पैदा हुए हालात में पिछली सीटों पर भी इस तरह के अलार्म की जरूरत पर जोर दिया। 
Ministry of Road Transport and Highways MoRTH urges ban on online sale of seat belt alarm blockers
सायरस मिस्त्री इसी कार में सवार थे। - फोटो : For Reference Only
सायरस मिस्त्री की मौत ने भारतीय सड़कों पर अक्सर अनदेखा कर दिए जाने वाले सुरक्षा पहलुओं पर बहस को एक बार फिर शुरू कर दिया है। मिस्त्री के मामले में, जो अपने दोस्त जहांगीर पंडोले के साथ पीछे बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई तो वे बहुत तेज रफ्तार से सामने फेंका गए होंगे। हादसे में पंडोले की भी मौत हो गई। 
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Ministry of Road Transport and Highways MoRTH urges ban on online sale of seat belt alarm blockers
Seat Belt Alert - फोटो : सांकेतिक
इस समय सभी वाहन की आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य है। हालांकि सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले पिछली सीट के यात्रियों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। ज्यादातर लोग या तो इस नियम से अनजान होते हैं या इसकी अनदेखी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी शायद ही कभी पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों को सीट बेल्ट न लगाने के लिए जुर्माना करती है। 
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सीट बेल्ट
इस हफ्ते की शुरुआत में एक शिखर सम्मेलन में, गडकरी ने पिछले एक साल में चार अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यात्रा करने के अपने अनुभव को याद किया। उनके सभी ड्राइवरों के पास कारों में क्लिप लगाए गए थे जो उनकी कारों में सीट बेल्ट अलार्म को काम करने से रोक देते थे। मंत्री को लगता है कि इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ताकि जब तक सभी यात्री सीट बेल्ट न लगा लें, तब तक ये अलार्म बंद न हों। 
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