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7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने रिटायर हो रहे कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानिए कौन से नियम में किया बदलाव

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 13 Jan 2022 05:27 PM IST
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7th pay commission update government modified composite transfer grant ctg rule for retiring central govt employees
कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में किया गया संशोधन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay

केंद्र सरकार की ओर से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए समग्र स्थानांतरण अनुदान नियमों यानी कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस फैसले के तहत उन मामलों में सीटीजी की सीमा को खत्म करेगा, जिसमें रिटायर होने वाला कर्मचारी ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या 20 किलोमीटर से अधिक दूर स्टेशन पर बसता है। दरअसल, अभी तक ऐसे कर्मचारियों जो ड्यूटी के आखिर स्टेशन या  20 किलोमीटर से अधिक दूर पर नहीं रहते हैं केंद्र सरकार उनको सीटीजी (पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसदी) का एक-तिहाई भुगतान करती है। वहीं यदि केंद्रीय कर्मचारी रिटायर होने के बाद अंतिम स्टेशन पर या किसी अन्य स्थान पर बसते हैं, तो सरकार इसके लिए 100% सीटीजी देती है।

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7th pay commission update government modified composite transfer grant ctg rule for retiring central govt employees
कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में किया गया संशोधन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • वहीं 100% सीटीजी के लिए अनुदान का दावा करना होता है। जिसके लिए निवास का वास्तविक परिवर्तन अनिवार्य है। इसके अलावा किसी दूसरे स्थान पर बस जाने वाले  कर्मचारी 100 फीसदी सीटीजी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। 
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7th pay commission update government modified composite transfer grant ctg rule for retiring central govt employees
कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में किया गया संशोधन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • अब तक के पिछले महीने के मूल वेतन के 80 फीसदी हिस्से के आधार पर सीटीजी केंद्र सरकार के पास ही जमा की जाती है। जबकि, लक्ष्यद्वीप और अंडमान-निकोबार जैसे स्थानों पर या फिर बाहर रहने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद मूल वेतन का 100 फीसदी भुगतान किया जाता है। 
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कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में किया गया संशोधन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • व्यय विभाग का कहना है कि, सीटीजी के लिए रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या उससे 20 किलोमीटर से अधिक दूर पर रहने की शर्त को हटाने का फैसला किया गया है। अब रिटायरमेंट के बाद अन्य स्टेशन पर बसने के लिए भी पूर्ण सीटीजी स्वीकार्य होगा।
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कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रूल्स में किया गया संशोधन (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
  • सीटीजी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एकमुश्त अनुदान है, जिसके जरिए रिटायर कर्मचारियों को ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से ट्रांसफर करने में मदद मिलती है। इसका दावा करने के लिए कर्मचारियों को निवास परिवर्तन के संबंध में स्वघोषणा प्रमाणपत्र जमा करना होता है, जिसके बाद ही दावे का भुगतान किया जाता है।
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