
आयकर से जुड़े इन पांच नियमों में होने जा रहा है बदलाव, आपको जानना जरूरी



5 लाख तक की आय करमुक्त
वेतनभोगी करदाताओं के लिए पांच लाख रुपये की आय करमुक्त जाएगी। ऐसे में आपकी अगर सालाना आय नौ लाख रुपये है तो भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें आप 1.50 लाख रुपये सेक्शन 80सी के अंतर्गत, 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये, 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर 25 हजार रुपये, 80टीटीए के तहत 10 हजार रुपये की छूट पा सकेंगे। वहीं होम लोन के तहत दो लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

स्टैण्डर्ड डिडक्शन
एक अप्रैल से स्टैण्डर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये हो जाएगी। इस सीमा के बढ़ने से करदाताओं को तीन हजार रुपये से ज्यादा का फायदा होगा।
दो घर वालों को कर राहत
आगामी महीने से दो घर के मालिकों को भी कर में छूट मिलेगी। पहले अगर किसी व्यक्ति के पास दो घर होते थे, तो एक घर पर कर में छूट और दूसरे पर कर देना होता था। हालांकि अब से दोनों घरों पर कर में छूट मिलेगी।

घर बेचने पर लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
पहले करदाताओं को लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलती थी अगर उन्होंने किसी घर को बेचकर दूसरा घर खरीदा हो। हालांकि अब से लोगों को एक घर बेचने के बाद दो छोटे घर खरीदने पर भी इस पर छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहला यह कि यह लांग टर्म कैपिटल दो करोड़ रुपये से कम हो और इसका फायदा करदाता ने अपने पूरे जीवन में एक बार किया हो।