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किसी भी तरह की कानूनी मदद चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करें, फ्री में मिलेगी
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 10 Jul 2017 09:17 AM IST
लोगों के लिए बड़े काम की खबर। अगर किसी भी तरह की कानूनी मदद चाहिए तो बस एक ये नंबर घुमाएं और समस्या का समाधान हो जाएगा, वो भी फ्री में।
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गरीब और असहाय लोगों को अब निशुल्क कानूनी मदद के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कॉल और कानूनी मदद उन्हें मिल जाएगी। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से सेक्टर-9 स्थित कार्यालय में ‘न्याय सहयोग’ केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को अब जल्द और आसान तरीके से कानूनी मदद मिल सकेगी।
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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा इसका शुभारंभ किया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य सेक्रेटरी महावीर सिंह के अनुसार ‘न्याय सहयोग’ केंद्र का उद्देश्य लोगों को एक ही जगह पर सभी तरह की कानूनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस सेंटर के शुरू होने के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू हो रहा है।
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इसके अलावा जरूरतमंद लोग मोबाइल नंबर, एसएमएस और ईमेल के जरिए भी कानूनी मदद ले सकते हैं। ‘न्याय सहयोग’ केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) की भी सुविधा होगी। इसके जरिए यहां से कहीं भी वीसी के जरिए कोर्ट सुनवाई में लोग शामिल हो सकेंगे। केंद्र में लीगल हेल्पर, सलाहकार, वकील, पैरा लीगल वालंटियर और एक लॉ अफसर ड्यूटी के घंटों में मौजूद रहेंगे।
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इन लोगों को मिल सकेगी निशुल्क मदद
न्याय सहयोग केंद्र में निशुल्क कानूनी मदद के लिए कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं, मजदूरों, दिव्यांग, मेंटली चैलेंज, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों को ही निशुल्क कानूनी मदद मिल सकती है। वहीं ऐसे लोगों को जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है उन्हें भी निशुल्क कानूनी मदद मिलेगी।
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