कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी। अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे के बीच लोगों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को ही बाहर निकलने की मंजूरी मिलेगी। यूटी प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। अप्रैल के महीने में कई शादियां हैं, इसलिए प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान भी शादियों की मंजूरी दी है। हालांकि शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया गया है। पहले खुले एरिया में 200 लोगों की मंजूरी थी, जिसे अब 100 कर दिया गया है जबकि हॉल में पहले अधिकतम 100 लोगों की मंजूरी थी, जिसे घटाकर 50 कर दिया है।
वीकेंड लॉकडाउन : सभी जिम व स्पा बंद, शादी में मेहमानों की संख्या भी सीमित, पढ़ें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों की परीक्षाएं हैं, वह एडमिट कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। सभी सरकारी दफ्तर 30 अप्रैल तक 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। सभी निजी दफ्तर और संपर्क केंद्र भी वीकेंड पर बंद रहेंगे। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों को रोजाना दफ्तर आना होगा। सभी खेल केंद्र, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी वीकेंड पर बंद रहेंगे। खेल प्रतियोगिताएं भी नहीं होंगी। मंदिरों के पुजारी मंदिरों में ही रुकेंगे ताकि पूजा-पाठ हो सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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दूसरे राज्यों से आने-जाने पर कोई रोक नहीं
लॉकडाउन के दौरान 50 फीसदी क्षमता के साथ बसें भी चलेंगी। अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को बाहर जाने की छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा और जरूरत पड़ने पर दिखाना होगा। प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि चंडीगढ़ से बाहर अन्य किसी राज्य में जाने और किसी राज्य से चंडीगढ़ में आने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि इसके लिए पास जारी किए जाएंगे। लोगों को प्रशासन की वेबसाइट पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट जाने वालों को भी कोई नहीं रोकेगा। उनके पास ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट या जिला अदालत खुलेंगे या नहीं, प्रशासन ने यह फैसला हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है।
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क्या बंद रहेगा
- सभी जिम और स्पा केंद्र
- म्यूजियम
- स्कूल-कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान
- कपड़े, जूते की सभी दुकानें
- लाइब्रेरी
- अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर मार्केट की सभी दुकानें
- शराब के ठेके, अहाते
क्या खुला रहेगा
- 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल
- सभी टीकाकरण केंद्र
- कोविड जांच केंद्र
- 50 फीसदी क्षमता के साथ सरकारी दफ्तर
- 50 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन
- एटीएम
- केमिस्ट की दुकानें
- होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, इटिंग प्वाइंट (केवल होम डिलीवरी)
- अनिवार्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्योग