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ध्यान दें: एक मई से बदल गए ये 6 नियम, मान लेंगे तो फायदा ही फायदा होगा

amarujala.com- Presented by: खुशबू गोयल Updated Fri, 05 May 2017 09:36 AM IST
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Many financial rules change from 1 may, like pnb bank loan, vip culture, real estate act
बैंक - फोटो : अमर उजाला
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देश में एक मई से 6 ऐसे नियम बदल गए हैं, जो आपके लिए जानने जरूरी हैं। अगर आप इनका पालन करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा, देखिए।  

 
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स्टेट बैंक
30 अप्रैल के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा किए तो
अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्‍त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्‍टीट्यूशन में अकाउंट खोला है और नो योर कस्‍टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर नहीं दिया है तो जल्दी से दे दें। 30 अप्रैल तक ये डोक्यूमेंट मांगे गए थे, जिन्होंने नहीं दिए उनका अकांउट बंद कर दिया गया होगा। अब इन्हें जमा करा देंगे तो तो बंद अकाउंट खोल दिया जाएगा और आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे।

 
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फाइल फोटो
देश भर में लाल बत्‍ती के यूज पर रोक
1 मई से देश भर में वी.आई.पी. लाल बत्‍ती का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल में कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया है। यह नियम प्रधानमंत्री, राष्‍ट्रपति और भारत के चीफ जस्टिस के वाहनों पर भी लागू होगा लेकिन एम्‍बुलेंस और फायर सर्विस की गाडि़यों, पुलिस और सेना के वाहन नीली बत्‍ती का यूज कर सकेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन करेगी।
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पीएनबी
PNB का लोन सस्ता हुआ
पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने अपने एम.सी.एल.आर. में 0.15 फीसदी तक की कटौती करने का ऐलान किया है। इस कदम से बैंक के नए लोन एक मई से सस्ते हो जाएंगे। नया एम.सी.एल.आर. 8.05 फीसदी से 8.65 फीसदी के बीच होगा।
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रियल एस्टेट रेग्युलरटी अथॉरिटी बिल
नया रियल एस्‍टेट एक्‍ट लागू हो गया
एक मई से देश में रियल एस्टेट रेग्‍युलेशन एक्‍ट लागू हो गया। इसके तहत राज्‍यों में रियल एस्‍टेट रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी एक मई से काम करने लगेंगी। इसके बाद 90 दिन के भीतर अथॉरिटी में रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा। डेवलपर्स प्रोजेक्‍ट्स की प्री-लांचिंग नहीं कर पाएंगे और प्रोजेक्‍ट लांच करने से पहले उन्‍हें अप्रूवल्‍स व एनओसी लेने होंगे। इस एक्‍ट से खरीदारों को काफी मजबूती मिलेगी और वे बिल्‍डर्स की मनमानी के खिलाफ रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी में जा सकेंगे। अथॉरिटी के निर्देश की पालना न करने पर अपीलेट ट्रिब्‍यूनल बिल्‍डर और प्रॉपर्टी डीलर को जेल तक भेज सकता है।

 
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