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'अजान' विवाद में फंसे सोनू निगम के लिए एक बुरी और एक अच्छी खबर, देखिए

Thu, 04 May 2017 09:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 04 May 2017 09:36 AM IST
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punjab haryana highcourt clean chit to sonu nigam in azaan case, trial start in panipat court
सोनू निगम
'अजान' को लेकर ट्वीट करके विवादों में फंसे सिंगर सोनू निगम की एक मुश्किल कम हुई तो दूसरी खड़ी हो गई। जानिए अब वे क्या करेंगे।
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सोनू न‌िगम के सपोर्ट में उतरे कुमार व‌िश्वास - फोटो : सोशल मीड‌िया
सोनू निगम के खिलाफ अजान मामले में अब पानीपत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सीजेएम हर्षाली चौधरी की अदालत में मंगलवार को सोनू निगम के खिलाफ शिकायतकर्ता एडवोकेट मोमिन मलिक ने बयान दर्ज कराए। उन्‍होंने इस संबंध में अपने सुबूत भी सौंपे। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर सोनू निगम के ट्विटर अकाउंट से अजान को लेकर किए गए ट्वीट का रिकॉर्ड अदालत को सौंपा है।

 
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सोनू न‌िगम के सपोर्ट में उतरे कुमार व‌िश्वास - फोटो : सोशल मीड‌िया
बता दें कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज के खिलाफ गायक सोनू निगम ने विवादित ट्वीट किया था। इस पर एडवोकेट मोमिन मलिक ने 19 अप्रैल को सोनू निगम के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट (याचिका) दर्ज कराई थी। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 2 मई 2017 को सबूत पेश करने के आदेश दिए थे। एडवोकेट मलिक ने बताया कि कोर्ट में बयान दर्ज करा दिए हैं।
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अब सोनू निगम का मौलवी को चैंलेज - फोटो : SELF
उन्होंने कहा कि संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। पूजा करने और नमाज पढऩे का अधिकार है। मलिक ने अदालत को थाने की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी सौंपी। इस मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं सोनू निगम के लिए एक अच्छी खबर है। उनको हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। जब इस्लाम की स्थापना हुई तो बिजली माइक्रोफोन नहीं थे।

 
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सोनू निगम
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में बॉलीवुड के मशहूर प्ले बैक सिंगर सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सोनू निगम के ट्वीट की समीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने अजान को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर के प्रयोग को गुंडागर्दी करार दिया था। इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया।
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